उपभोक्ता पैंकिंग में उपलब्घ मसाले ही खरीदें
उपभोक्ता पैंकिंग में उपलब्घ मसाले ही खरीदें
संजय गुप्ता (मांडिल) ब्यूरो चीफ
मुरैना 21 अगस्त 2007 । नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे खुले पिसे मसाले खरीदनें से बचे। सिर्फ पैंकिंग में उपलब्ध पिसे मसाले व अन्य खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। अप्राकृतिक रूप से भडकीले रंगों के मसाले, मिठाईयां, शर्बत, आईस्क्रीम में अपमिश्रण होने की संभावना रहती है। एगमार्ग द्वारा प्रमाणित मसाले घी शहद का उपयोग करें। आई.एस.आई. प्रमाणित पैकेज ड्रिकिंग वाटर, मिनरल वाटर का ही उपयोग करे। कटे हुए अथवा सडे, गले, फल सब्जियां न खरीदे। कोई भी खाद्य सामग्री के पैकिंग पर निर्माता अथवा पैंकिंग करने वाले का नाम एवं पूर्ण पता जरूरी है। वास्तविक वजन मूल्य, बैंच नंबर एवं पैकिंग का दिनांक, माह एवं वर्ष अंकित होना चाहिए। उपभोक्ता खाद्य पदार्थों को केवल लायसेंस शुदा विक्रेताओं से खरीदे तथा बिल केशमेमो अवश्य लेवे।
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