कमजोर वर्गों को त्रऽण

कमजोर वर्गों को त्रऽण

लोक सभा

                वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री, श्री पवन कुमार बंसल ने आज एक प्रश्न के लिखित उत्तर में लोक सभा को बताया कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उनके द्वारा दिए जाने वाले कुल त्रऽण का 10 प्रतिशत देश के कमजोर वर्गों को देने हेतु अनुदेश जारी किए हैं । आरबीआई ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उधार देने के संबंध में सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को 30 अप्रैल, 2007 को संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं । संशोधित दिशा-निर्देशों में घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कमजोर वर्ग को उधार देने के लिए समायोजित निवल बैंक त्रऽण (एएनबीसी) का 10 प्रतिशत का उप-लक्ष्य अथवा तुलनपत्र-बाह्य प्रकटन की त्रऽण समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, निर्धारित की गई है ।

                उन्होंने बताया कि सभी घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को संशोधित दिशा-निर्देशों का पालन करना जरूरी है । फिलहाल, अर्थव्यवस्था के अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में बढती त्रऽण उपलब्धता के कारण कमजोर वर्ग के लिए निर्धारित प्रतिशत लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी आई है ।

 

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