कृषि उत्पादों की आवाजाही हेतु अन्तर-राज्यीय प्रतिबंधों का हटाया जाना

कृषि उत्पादों की आवाजाही हेतु अन्तर-राज्यीय प्रतिबंधों का हटाया जाना

राज्य सभा

                कृषि, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वनिक वितरण राज्य मंत्री डॉ0 अखिलेश प्रसाद सिंह  ने आज राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि विशिष्ट खाद्य पदार्थ के संबंध में लाइसेंसिंग अपेक्षा, स्टाक सीमा और संचलन प्रतिबंध हटाना आदेश, 2002 पहले ही सरकार द्वारा 15 फरवरी, 2002 की अधिसूचना द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन जारी कर दिया गया है, जिसमें 16 जून, 2003 को संशोधन किया गया है जिसके अनुसार कोई भी व्यापारी बिना किसी लाइसेंस अथवा परमिट की अपेक्षा के गेहूँ, धानचावल, मोटे अनाज, चीनी, खाद्य तिलहन और खाद्य तेल, दालें, गुड़, गेहूं उत्पाद और हाइड्रोजिनेटिड वनस्पति तेल अथवा वनस्पति की किसी भी मात्रा में खरीदारी, स्टाक रखने, बेचने, ढुलाई करने, वितरण करने, निपटान करने, अधिग्रहण करने, उपयोग अथवा खपत करने के लिए स्वतंत्र होगा।

 

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