उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समझाने के लिए कार्यशाला
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को समझाने के लिए कार्यशाला
मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के द्वारा गोविन्दपुरा स्थित विद्युत मंडल परिसर में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा विद्युत प्रदाय संहिता के प्रावधानों और विद्युत अधिनियम-2003 में आए संशोधनों के संबंध में आज एक कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में भोपाल शहर वृत्त और भोपाल संचारण-संधारण वृत्त के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों और विधि अनुभाग के कर्मचारियों को कार्यशाला में न्यायालयीन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत लिए जाने वाले साक्ष्य के प्रस्तुतीकरण के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यशाला के संचालक वरिष्ठ अभिभाषक श्री एस.एन. राव ने प्रतिभागियों को कार्यशाला में विभिन्न विषयों की जानकारी दी।
कार्यशाला का शुभारंभ मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सीएमडी श्री संजय शुक्ल ने किया। इस अवसर पर मुख्य अभियंता (भोपाल क्षेत्र) श्री पी.के. मिश्रा, विशेषर् कत्तव्यस्थ अधिकारी श्री ए.एम. अलोनी, अतिरिक्त मुख्य अभियंता श्री एम.के. गुप्ता तथा अधीक्षण अभियंता श्री के.पी. सिंह सहित उच्च पदस्थ अधिकारी उपस्थित थे।
इस अवसर पर मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के सीएमडी श्री संजय शुक्ल ने अधिकारियों का आव्हान किया कि विद्युत वितरण कंपनी के कार्मिकों को ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि उपभोक्ता उन्मुखी कंपनी होने के कारण उपभोक्ताओं की 'सेवा में कमी' जैसी शिकायतें प्राप्त ही नहीं हों। उन्होंने कार्यशाला की आवश्यकता प्रतिपादित करते हुए कहा कि न्यायालयीन प्रक्रिया की जानकारी प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारियों को होनी चाहिए।
इस अवसर पर मुख्य अभियंता (भोपाल क्षेत्र) श्री पी.के. मिश्रा ने उदाहरण सहित न्यायालयीन प्रक्रिया के संबंध में प्रतिभागियों को समझाया। उन्होंने पूरक बिल जारी करते समय नियम और कानून का बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता बताई।
इस अवसर पर वरिष्ठ अभिभाषक श्री एस.एन. राव ने प्रतिभागियों को बताया कि वे विद्युत अधिनियम-2003 की पुस्तिका, विद्युत प्रदाय संहिता, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम और विद्युत मंडल#विद्युत वितरण कंपनी द्वारा जारी निर्देशों#परिपत्रों का संकलन आवश्यक रूप से अपने पास सुरक्षित रखें ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया में सक्षम कार्यवाही और अधिक प्रभावी ढंग से एवं दक्षता से की जा सके। इस अवसर पर प्रतिभागियों को बताया गया कि उन्हें रेवेन्यु मैन्युअल, विद्युत प्रदाय की सामान्य शर्ते और विविध चार्जेज, उच्च दाब एवं निम्न दाब की विद्युत दरों की जानकारी और निरीक्षण, बिलिंग आदि से संबंधित जारी किए गए परिपत्रों की जानकारी होनी चाहिए।
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