निर्धारित मूल्य से अधिक पर स्टाम्प विक्रय करने पर होगी कार्रवाई

निर्धारित मूल्य से अधिक पर स्टाम्प विक्रय करने पर होगी कार्रवाई

स्टाम्प वेंडरों को कलेक्टर के निर्देश

स्टाम्प का विक्रय निर्धारित मूल्य से अधिक पर करने पर स्टाम्प वेंडरों के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी।

कलेक्टर श्री माथुर ने बताया कि जिला कोषालय में पर्याप्त मात्रा में 10 रूपये, 50 रूपये और 100 मूल्य सहित अन्य मूल्यों के स्टाम्प उपलब्ध हैं और स्टाम्प वेंडर की मांग के अनुरूप उन्हें उपलब्ध कराये जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यदि कोई स्टाम्प वेंडर निर्धारित मूल्य से अधिक पर स्टाम्प का विक्रय करता है तो यह दण्डनीय अपराध है। ऐसा करने पर स्टाम्प वेंडर के विरूध्द वैद्यानिक कार्रवाई करते हुए उनका लायसेंस निरस्त किया जायेगा। कलेक्टर श्री माथुर ने आम नागरिकों से भी आग्रह किया है कि वह निर्धारित मूल्य से अधिक राशि स्टाम्प वेंडर को न दे और यदि कोई स्टाम्प वेंडर उनसे अधिक राशि की मांग करता है तो वे इसकी सूचना तत्काल कलेक्टर कार्यालय को दें।

जिला कोषालय अधिकारी श्री धर्मेंद्र सिंह हाड़ा ने बताया कि भोपाल में 220 स्टाम्प वेंडर को लायसेंस दिये गये हैं। पिछले तीन माह में 10 रूपये मूल्य के 65 हजार 200 स्टाम्प, 50 रूपये मूल्य के 30 हजार 200 और 100 रूपये मूल्य के 41 हजार 600 स्टाम्प वेंडरों को दिए गए है। उन्होंने बताया कि जिला कोषालय में 100 रूपये मूल्य के चार लाख, 10 रूपये और 50 रूपये मूल्य के एक-एक लाख स्टाम्प उपलब्ध और स्टाम्प वेंडर की मांग पर त्वरित उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

 

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