विज्ञापन पर प्रकाशक व मुद्रक का नाम जरूरी
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 । में यह प्रावधान है कि निर्वाचन विज्ञापन
हेतु प्रिंट किए जाने वाली पंपलेट, हैंड बिल, पोस्टर या अदर डॉक्यूमेंट में
प्रकाशक और मुद्रका नाम एवं पता अंकित होना अनिवार्य है। उल्लंघन होने पर
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 127 । के तहत 2 वर्ष का कारावास अथवा 2
हजार रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है।
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