दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिये नई पहल

संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के लिये भारत निर्वाचन आयोग द्वारा नई पहल की गई है। नई पहल के तहत इन दिव्यांग और 80 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं को पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान की सुविधा दी गई है। यह सुविधा प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति को भी दी जायेगी।
    वरिष्ठ नागरिक 80 वर्ष से अधिक आयु, मतदाता सूची में चिन्हित दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 के प्रभावित या संदिग्ध व्यक्ति जो पोस्टल बैलेट द्वारा मतदान के इच्छुक है, को सभी अपेक्षित विवरण देते हुये फार्म-डी में संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफीसर को आवेदन करना होगा। पोस्टल बैलेट से मतदान कराने की प्रक्रिया मतदान दिवस के एक दिन पूर्व तक पूर्ण की ली जायेगी।  

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