विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक कर सकेंगे खर्च दिन-प्रतिदिन का रखना होगा हिसाब
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विधानसभा निर्वाचन
में उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। इन्हें निर्धारित
प्रारूप में दिन-प्रतिदिन का हिसाब रखना होगा। यह व्यय लेखा उन्हें
निर्वाचन कार्यालय में निर्धारित समय-सीमा में जमा करना होगा। उम्मीदवार को
अपने बैंक खाते खुलवाने होंगे। निर्वाचन संबंधी खर्च का लेन-देन चेक के
माध्यम से करना अनिवार्य है।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी
श्री अनुराग वर्मा ने निर्वाचन व्यय के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के
मापदण्डों की जानकारी दी है। इसके मद्देनजर निर्वाचन खर्च पर विशेष निगरानी
की जायेगी। उन्होंने निर्वाचन खर्चो को मानिटरिंग के संबंध में की गई
व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सभी दल निर्वाचन की शुचिता
बनाये रखें। निर्वाचन आयोग के नियम और निर्देशों का पालन करें। सभी
उमीदवारों को अपना बैंक खाता नामांकन जमा करने के दिन से ही खोलना होगा।
उमीदवारों को अपने खाते का दिन-प्रतिदिन का हिसाब निर्धारित रजिस्टर में
रखना होगा। उमीदवारों को प्राप्त सभी राशि बैंक खाते में जमा कराना होगी।
बीस हजार रूपये तक की वह नगद राशि ले सकता हैं। उससे अधिक राशि चेक से लेना
होगी। उम्मीदवार अधिकतम 28 लाख रूपये तक खर्च कर सकेंगे। निर्वाचन संबंधी
लेन-देन चेक से करना होगा।
टिप्पणियाँ