सभी अधिकारी, कर्मचारी आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करायें - कमिश्नर श्री मिश्रा (विधानसभा निर्वाचन 2020) स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव कराना हमारी प्राथमिकता

 संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश में विधानसभा उप चुनाव 2020 की घोषणा कर दी गई है। इसकी तिथि घोषित किये जाने के साथ ही 29 सितम्बर से आचार संहिता लागू हो गई है। सभी अधिकारी स्वतंत्र, निष्पक्ष एव शांतिपूर्ण चुनाव को अपनी प्राथमिकता समझे। हम सभी के कार्यो से राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को लगना चाहिये कि हम निष्पक्ष है। हमारी निष्पक्षता पर कोई सवाली नहीं उठा सकें। आदर्श आचार संहिता का पालन हम पूरी तरह से सुनिश्चित करायें। इसका उल्लघन करने वाले के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। यह निर्देश चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आर.के. मिश्रा ने हाल ही में आयोजित बैठक के दौरान सभी अधिकारियों को दिये है।    
    शनिवार को न्यू कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में विधानसभा उप निर्वाचन 2020 एवं आदर्श आचार संहिता के पालन के संबंध में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग सुजानिया, अतिरिक्त आयुक्त चंबल संभाग श्री अशोक चौहान, संयुक्त आयुक्त श्री राजेन्द्र सिंह, अपर कलेक्टर श्री उमेश शुक्ला, पांचों विधानसभा क्षेत्रों के आर.ओ. सहित चुनाव कार्यो से जुड़े पुलिस अधिकारी, सभी अधिकारी, कर्मचारियों मौजूद थे।
    चंबल संभाग के कमिश्नर श्री आरके मिश्रा ने कहा कि आदर्श आचार संहिता का पालन होना चाहिए। चुनाव में जिन अधिकारियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी उसका गंभीरता से पालन करें। इसके साथ ही अपने अमले एवं निचले स्तर पर कार्य कर रही टीम को भी अवगत करायें। उन्होनें कहा चुनाव संबंधी कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही सहन नहीं की जायेगी। लापरवाही करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होनें बताया कि 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी और इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लेने का काम शुरू होगा। जो 16 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। 17 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी की जायेगी। 19 अक्टूबर को उम्मीदवारों को नाम वापसी होगी और इसी दिन अंतिम सूची तैयार कर उन्हे प्रतीक चिन्ह आवंटन किये जायेगें और 3 नवम्बर को मतदान होगा।  
    श्री मिश्रा ने निर्देश दिये है कि सभी संपत्ति विरूपण अधिनियम से संबंधित कार्यवाही कर लें। और इसकी रिपोर्ट तत्काल भेजे। उन्होनें कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद सीईओ एवं नगरीय निकायों में सीएमओ यह सुनिश्चित कर लें, कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही तत्काल हो। कहीं पर भी सार्वजनिक संपत्ति, शासकीय कार्यालय परिसर में राजनैतिक पोस्टर, बैनर, हॉर्डिंग्स न लगे हो। यह भी कहा कि अभी तक जो निर्माण कार्य चालू है, केवल वही कार्य चलते रहेगें। कोई भी नया कार्य शुरू नहीं किया जायेगा। शासकीय कार्यालयों और शासकीय आवासों का भी चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं होगा। इसके साथ ही राजनैतिक व्यक्ति धार्मिक स्थानों का प्रचार नहीं कर सकते है। ऐसा होने पर धार्मिक स्थलों को दुरूपयोग रोकथाम अधिनियम 1988 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
    कमिश्नर ने व्हीएसटी, एसएसटी, एसव्हीएसटी, एफएसटी की टीम को निर्देश दिये कि वे तत्काल अपना कार्य प्रारंभ कर दें। सभी मौके पर उपस्थित रहे। उन्होनें कहा कि की जा रही कार्यवाही का फोटो वीडियो बनाकर भेजे। टीम वर्क की भावना से काम करें। अंतर्जिला और अन्तर्राज्यीय गतिविधियों पर विशेष ध्यान देकर कार्यवाही करें। इसके साथ ही सभी अधिकारियों को सीविजिल, सुविधा ऐप के बारे में भी विस्तार से बताया। उन्होनें कहा कि मतदान केन्द्रों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं विद्युत, पेयजल, साफ-सफाई आदि का प्रबंध होना चाहिए। मतदान केन्द्रों पर पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा और क्रिटिकल व वल्नरेवल मतदान केन्द्रों पर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात रहेगा। उन्होनें कहा कि अच्छी कनेक्टविटी वाले ऐरिया में मतदान केन्द्रों पर बेवकास्टिंग की जायेगी।

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