विधानसभा उपचुनाव में राजनैतिक कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में दिशा-निर्देश

संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा समस्त कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारियों को कोरोना वायरस संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश विधानसभा उप चुनाव 2020 के विधानसभा क्षेत्रों राजनैतिक आदि कार्यक्रमों में जनसमूह के संबंध में निर्देश जारी किए है।
    जारी निर्देश के अनुसार राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले मैदान में जनसमूह के लिए खुले मैदान में इस प्रकार के कार्यक्रम के लिए मैदान के आकार को दृष्टिगत रखते हुए तथा फेस मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनेटाईजेशन एवं थर्मल स्कैनिंग की व्यवस्था के पालन करने की शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिए अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रदाय की जा सकेगी। साथ ही इस प्रकार के कार्यक्रम कन्टेनमेंट जोन में आयोजित नही किए जा सकेंगे।
    कार्यक्रमों के आयोजन के लिए आयोजकों को जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर्स द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जाएगी। जिसमें निर्धारित संख्या एवं शर्तों का पालन कराने की जवाबदारी आयोजकों की होगी। इस प्रकार के आयोजनों की विडियोग्राफी आवश्यक रूप से कर आयोजको को कार्यक्रम समाप्ति के 48 घंटों में प्रति जिला प्रशासन को उपलब्ध करानी होगी। बिना अनुमति 100 से अधिक जनसमूह के कार्यक्रम करने अथवा प्रदत्त अनुमति में उल्लेखित शर्तों के उल्लंघन पर सम्बन्धितों के विरूद्ध धारा-188 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। 

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