उम्मीदवार को नामांकन दाखिल करते समय सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण देना होगा

संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

विधानसभा उप निर्वाचन 2020 के दौरान चुनाव लड़ने वाले राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा सोशल मीडिया के उपयेाग के संबध में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि चुनाव प्रचार से संबंधित कानूनी प्रावधान सोशल मीडिया पर भी लागू होंगे। 
    उम्मीदवारों को नामांकन दाखिल करते समय अपने सोशल मीडिया अकाउंट का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। उम्मीदवार और राजनैतिक दल अपने चुनाव खर्च खाते में सोशल मीडिया पर विज्ञापन खर्च सहित अन्य प्रचार के सभी खर्चे शामिल करेंगे। 

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