राजैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार अभियान के लिये दिशा-निर्देश

 संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

कोविड-19 के दौरान उप चुनाव संचालन के लिये आयोग द्वारा विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये है।
    राजनैतिक दलों द्वारा घर-घर अभियान के तहत डोर टू डोर अभियान के लिये उम्मीदवार सहित कुल 5 व्यक्तियों तक सीमिति कर दिया है। 5 से अधिक लोग डोर टू डोर चुनाव प्रचार के लिये नहीं जा सकेंगे।
    प्रचार-प्रसार के लिये रोड शो में वाहनों के काफिले को 10 वाहनों के बजाय 5 वाहनों (सुरक्षा वाहनों को छोड़कर, यदि कोई हो) को सीमित किया है। वाहनों के काफिले के दो सेटों के बीच का अंतराल 100 मीटर के अंतराल के बजाय आधा घंटा रखा गया है।
    राजनैतिक दलों, अभ्यर्थी द्वारा की जाने वाली सार्वजनिक बैठकों और रोड़ शो के लिये mha/state द्वारा जारी किये गये निर्देशों के अधीन अनुमति जारी होगी। यह सुनिश्चित करें कि उपस्थित लोंगो की संख्या सार्वजनिक समारोह के लिये राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न हो।
    सभाओं में राजनैतिक दलों और उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि सभी कोविड-19 संबंधित आवश्यकतायें जैसे-फैस मास्क, सैनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग आदि सभी नियमों का पालन करना होगा। 

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