4 आदतन अपराधियों को किया जिला बदर
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
जिला मजिस्ट्रेट मुरैना श्री अनुराग वर्मा ने पुलिस अधीक्षक श्री अनुराग
सुजानिया के प्रस्ताव पर 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है। इन चारों
आदतन अपराधियों पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध
है। जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा
अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह
कार्यवाही की है।
जिन 4 आदतन अपराधियों को जिला बदर किया है,
उनमें मुरैना जिले के थाना सिटी कोतवाली संजय कॉलोनी के रवि पुत्र बीरवल
सिंह सिकरवार, थाना सिटी कोतवाली पापा वाली गली वनखण्डी रोड़ मुरैना के
कृष्णा सिंह सिकरवार पुत्र अशोक सिंह सिकरवार, उदवंत का पुरा मौजा टिकटोली
थाना सुमावली के पप्पू उर्फ लोहिया पुत्र मनीराम गुर्जर और बजरंग कॉलोनी
तुस्सीपुरा थाना स्टेशन रोड़ मुरैना के वकीला पुत्र रामेश्वर दयाल गुर्जर
शामिल है। इन चारों आदतन अपराधियों कि आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को
नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में
शान्ति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने
इन 4 आदतन अपराधियों को आदेशित किया है, कि वे जिला मुरैना एवं उसके
निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से एक वर्ष
की अवधि के लिए बाहर चले जाये। आदेश में कहा है, अपराधी बिना पूर्व
स्वीकृति के मुरैना, ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर और शिवपुरी जिलों की सीमा
में प्रवेश नहीं करें।
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