अपराधी नथुआ और मुन्ना जिला वदर
अपराधी नथुआ और मुन्ना जिला वदर
मुरैना 3 सितम्बर 08/ अपर जिला दंडाधिकारी श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम अरदौनी निवासी नथुआ ऊर्फ नाथूसिंह पुत्र ग्यासी गूजर और टेंटरा निवासी मुन्ना पुत्र सरदार सिंह परमार को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किये हैं । आदेश के अनुसार उक्त दोनों अपराधियों को मुरैना व उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, श्योपुर, भिण्ड और शिवपुरी से निष्कासित किया गया है ।
जिला बदर की उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है । प्रतिवेदन के अनुसार नथुआ ऊर्फ नाथूसिंह गूजर आदतन अपराधी शातिर चोर और अवैध हथियार रखने का आदी है । इसके विरूद्व थाना रिठौरा में आई पी सी की धारा 147, 148,149,323,324, 325, 326, 307, 506, बी, 336, 294, के करीब 9 मामले पंजीवद्व होकर न्यायालय में प्रचलित हैं । इसी प्रकार अपराधी मुन्ना परमार के विरूद्व थाना टेंटरा में आइ.पी.सी.की धारा 302, 376, 506 बी, 341, 294, 147, 323, 34, 324, 352, 504, 457, 380, 307, 327, 452 और सी आर पी सी की धारा 41 (2) 110 के तहत लगभग दो दर्जन मामले दर्ज हैं ।
उक्त अपराधियों को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उध्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में अपराधियों को जिला वदर करने की उक्त कार्रवाई की गई।
मुरैना 3 सितम्बर 08/ अपर जिला दंडाधिकारी श्री उपेन्द्रनाथ शर्मा ने म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम अरदौनी निवासी नथुआ ऊर्फ नाथूसिंह पुत्र ग्यासी गूजर और टेंटरा निवासी मुन्ना पुत्र सरदार सिंह परमार को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर करने के आदेश पारित किये हैं । आदेश के अनुसार उक्त दोनों अपराधियों को मुरैना व उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, श्योपुर, भिण्ड और शिवपुरी से निष्कासित किया गया है ।
जिला बदर की उक्त कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री संतोष कुमार सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर की गई है । प्रतिवेदन के अनुसार नथुआ ऊर्फ नाथूसिंह गूजर आदतन अपराधी शातिर चोर और अवैध हथियार रखने का आदी है । इसके विरूद्व थाना रिठौरा में आई पी सी की धारा 147, 148,149,323,324, 325, 326, 307, 506, बी, 336, 294, के करीब 9 मामले पंजीवद्व होकर न्यायालय में प्रचलित हैं । इसी प्रकार अपराधी मुन्ना परमार के विरूद्व थाना टेंटरा में आइ.पी.सी.की धारा 302, 376, 506 बी, 341, 294, 147, 323, 34, 324, 352, 504, 457, 380, 307, 327, 452 और सी आर पी सी की धारा 41 (2) 110 के तहत लगभग दो दर्जन मामले दर्ज हैं ।
उक्त अपराधियों को म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कारण बताओं नोटिस जारी कर उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया । प्रकरण में सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए असामाजिक और आपराधिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उध्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में अपराधियों को जिला वदर करने की उक्त कार्रवाई की गई।
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