झांकियों, पण्डालों के लिए बिजली कनेक्शन जरूरी

झांकियों, पण्डालों के लिए बिजली कनेक्शन जरूरी

आगामी त्यौहारों के दौरान झांकियों और पण्डालों में विद्युत साजसज्जा के लिए आयोजकों को विधिवत बिजली कनेक्शन लेना होगा। इन अस्थाई कनेक्शनों की अनिवार्यता निर्धारित की गई है।

बिजली उपभोक्ता रामलीला, दुर्गात्सव समितियों को धार्मिक आयोजन में पंडालों, झांकियों में विद्युत साज-सजावट हेतु कंपनी के निकटतम वितरण केन्द्र, सहायक अभियंता के कार्यालयों में निर्धारित प्रपत्र में सही, संयोजित विद्युत भार को दर्शाते हुए अस्थायी कनेक्शन हेतु आवेदन आवश्यक रूप से करना होगा। विद्युत प्रदाय मीटरीकृत होगा। विद्युत देयक की बीलिंग नियमानुसार अस्थायी कनेक्शन हेतु लागू घरेलू दर पर की जाएगी तथा तदानुसार कंपनी में राशि जमा करना होगी। इसके लिए आवेदन में दर्शाए अनुसार विद्युत भार के अनुरूप सुरक्षा निधि एवं अनुमानित विद्युत उपयोग की राशि अग्रिम जमा करा कर पक्की रसीद प्राप्त की जा सकेगी।

धार्मिक उत्सव समितियां एवं उपभोक्ताओं को एक लिखित आश्वासन देना होगा कि आवेदित विद्युत भार से अधिक का उपयोग वे नहीं करेंगे तथा लायसेंसी विद्युत ठेकेदार की टेस्ट रिर्पोट आवेदन में संलग्न करेंगे। वायरिंग इत्यादि लायसेंसधारी विद्युत ठेकेदार से ही करवाएं। उपभोक्ताओं से कहा गया है कि पंडाल में अच्छे प्रतिरोधक क्षमता वाले ही तारों का उपयोग करें। जोड़ों पर सही प्रकार के इन्सुलेशन टेप लगाएं। तारों को परदे तथा लकड़ी की सामग्री से दूर रखें। मंडल एवं उसकी विद्युत वितरण कंपनियों ने आग्रह किया है कि आवेदित विद्युत भार से अधिक भार का उपयोग विद्युत साज-सज्जा के लिए नहीं करे। इसी संबंध में सचेत किया गया है कि अधिक भार से ट्रांसफार्मर के जलने की संभावना तथा दुर्घटना की आंशका रहती है। इसी प्रकार पारेषण एवं वितरण प्रणाली पर विपरीत असर होने से अंधेरे की संभावना का खतरा रहता है।

रामलीला, दुर्गात्सव, गरबा, डांडिया समितियों को कहा गया है कि अनाधिकृत विद्युत उपयोग करने पर इलेक्ट्रिसिटी 2008 के तहत उपयोगकर्ता एवं जिस विद्युत ठेकेदार से कार्य कराया गया है उनके विरूध्द वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार अनाधिकृत विद्युत उपयोग की दशा में संबंधित विद्युत ठेकेदार का लायसेंस निरस्त हो सकता है।

 

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