अमानक उर्वरक के क्रय, विक्रय, भण्डारण तथा स्थानांतरण पर लगा प्रतिबंध

संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

अमानक पाये गये एपीएस और डीएपी उर्वरक के क्रय विक्रय, भण्डारण एवं अन्य स्थान पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है। यह प्रतिबंध उर्वरक पंजीयन अधिकारी एवं किसान कल्याण तथा कृषि विकास के उपसंचालक पीसी पटेल ने लगाया है।    
    श्री पटेल ने जारी प्रतिबंधित आदेश में कहा है कि निर्माता कंपनी इफको का उर्वरक एपीएस जिसका विक्रय रेल्वे स्टेशन मुरैना के पास रेक पॉइंट द्वारा किया जा रहा था। इसकी गुणवत्ता का नमूना 25 अगस्त 2020 को लिया गया था जो परीक्षण के दौरान अमानक पाया गया है। श्री पटेल ने इस उर्वरक के बैच लॉट क्रमांक 29 के शेष बचे स्कंध को जिले में क्रय विक्रय भण्डारण एवं स्थानांतरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई है।     
    इसी प्रकार सीएफसीएल कंपनी के डीएपी उर्वरक का विक्रय डीएमओ गोदाम पोरसा द्वारा किया जा रहा था। इस डीएपी उर्वरक की गुणवत्ता का नमूना 4 सितंबर 2020 को लिया गया था जो परीक्षण के उपरांत अमानक पाया गया है। इस अमानक उर्वरक डीएपी के शेष स्कंध बैच लॉट क्रमांक जुलाई 20 के क्रय विक्रय भण्डारण एवं अन्य स्थानों पर ले जाने पर प्रतिबंध लगाया है।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

पीड़ित व्यक्तियों को 29 लाख रूपये की सहायता दी गई

जीप टैक्सी और ट्रेक्टर टॉली की योजना के तहत 24 तक आवेदन पत्र आमंत्रित

मतदाता जागरूकता के लिए रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन