मतदान हेतु पहचान के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज जरूरी
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देश दिए गये हैं कि मतदाताओं को मतदान की
सुविधा उपलब्ध कराने तथा शत प्रतिशत मतदान को दृष्टिगत रखते हुए यह
व्यवस्था की गई है कि मतदाता को मतदाता फोटो परिचय पत्र (इपिक) के अतिरिक्त
मतदान करने के लिए 12 अन्य दस्तावेजों में से कोई एक मतदान केन्द्र में
प्रस्तुत करना होगा।
मतदाता सूची में नाम होने पर मतदाता वोटर
आईडी कार्ड तथा मतदाता पर्ची के अभाव में जो दस्तावेज मतदान के लिए आवश्यक
होंगे, उनमें मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, ड्रायविंग लाइसेंस, राज्य या
केन्द्र सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या स्थानीय निकाय या अन्य
निजी औद्योगिक संस्थानों द्वारा उनके कर्मचारियों को जारी किए जाने वाले
सर्विस पहचान पत्र, बैंक या डाकघर पासबुक, पेन कार्ड, स्मार्ट कार्ड,
मनरेगा जाब कार्ड, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन प्रमाण पत्र,
सरकारी पहचान पत्र (सांसद, विधायक और विधान परिषद सदस्यों को जारी) तथा
फोटोयुक्त आधार कार्ड के द्वारा मतदान किया जा सकेगा।
टिप्पणियाँ