खुले मैदान में जन समूह के कार्यक्रमों के लिये अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
गृह मंत्रालय भारत सरकार के अनलॉक संबंधी परिपत्र 30 सितंबर 2020 की कंडिका
(6) (ब) को छोड़कर शेष समस्त कंडिकाओं एवं म.प्र. शासन गृह विभाग द्वारा
धार्मिक कार्यक्रमों के संबंध में जारी परिपत्र 5 अक्टूबर को लागू रखते
हुये विधानसभा उपनिर्वाचन 2020 के लिये अतिरिक्त दिशा निर्देश जारी किये
हैं।
जारी निर्देशों के अनुसार राजनैतिक कार्यक्रमों के खुले
मैदान के अनुसार (साइज) को दृष्टिगत रखते हुये तथा फेस मास्क, सोशल
डिस्टेसिंग, सैनेटाइजेशन एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था के पालन करने की
शर्त पर 100 से अधिक संख्या के जनसमूह के कार्यक्रमों के लिये जिला
प्रशासन अनुमति दे सकेगा। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार के कोई
कार्यक्रम आयोजित नहीं जा सकेंगे।
कार्यक्रमों के आयोजन के लिये
आयोजकों द्वारा जिला प्रशासन को लिखित में आवेदन करना आवश्यक होगा तथा
आवेदन में कार्यक्रम की तिथि, समय, स्थान एवं संभावित संख्या का उल्लेख
करना आवश्यक होगा। जिला कलेक्टर द्वारा प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरान्त
कार्यक्रम की लिखित अनुमति प्रदान की जायेगी, जिसमें जनसमूह की उपस्थित की
संख्या एवं शर्तो का पालन कराने की जावबदारी आयोजकों की होगी।
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