निर्वाचक अधिकार के प्रयोग में नकद या परितोष देने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 ग के अंतर्गत होगी कार्यवाही
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/
कोई व्यक्ति निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान किसी व्यक्ति को उसके मतदान करने
के अधिकार का प्रयोग करने के लिए उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से नकद या
वस्तु रूप में कोई परितोष देता है या लेता है, तो वह एक वर्ष तक के कारावास
या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय होगा। इसके अतिरिक्त भारतीय दंड संहिता
की धारा 171 ग के अनुसार जो कोई व्यक्ति किसी अभ्यर्थी या निर्वाचक या किसी
अन्य व्यक्ति को किसी प्रकार की चोट लगाने की धमकी देता है, वह एक वर्ष तक
के कारावास या जुर्माने या दोनों से दण्डनीय है। उड़न दस्ते, रिश्वत देने
वालों और लेने वालों दोनों के विरूद्ध मामले दर्ज करने के लिए और ऐसे लोगों
के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए गठित किए गए हैं, जो निर्वाचकों को
डराने और धमकाने में लिप्त है। सभी नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि वे
कोई रिश्वत लेने से परहेज करें और यदि कोई व्यक्ति रिश्वत की पेशकश करता है
या उसे रिश्वत और निर्वाचकों को डराने, धमकाने के मामलों की जानकारी है तो
उन्हें शिकायत प्राप्त करने के प्रकोष्ठ के टोल फ्री नम्बर 1950 पर सूचित
करे।
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