मत्स्याखेट पर प्रतिबंध

मत्स्याखेट पर प्रतिबंध
संजय गुप्‍ता(मांडिल)मुरैना ब्‍यूरो चीफ मुरैना 27 जून 08/ वर्षा काल में मछलियों की वंशवृध्दि के परिप्रेक्ष्य में अगले दो माह तक मछली का शिकार करना, बेचना-खरीदना और परिवहन करना निषेध कर दिया गया है। मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है।
मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम के अंतर्गत ऐसे छोटे तालाब या अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी या नाले से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लाया गया हो, को छोड़कर समस्त नदियों व जलाशयों में बंद ऋतु में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इन नियमों के उल्लंघन करने पर मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य क्षेत्र संशोधित अधिनियम के तहत उल्लंघनकर्ता को एक वर्ष का कारावास या पांच हजार रूपये तक का जुर्माना या दोनों से दण्डित किये जाने का प्रावधान है।

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