राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों पर ठेकेदारी प्रथा
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों पर ठेकेदारी प्रथा
नहीं चलेगी - कलेक्टर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरेना 25 मार्च 08/ मशीनों व ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य कराने वाली ग्राम पंचायत या अन्य ऐजेन्सी मजदूरों के कार्य में हाथ बटाती हुई पाई गयी तो उसके विरूध्द कठोर कार्रवाई की जायेगी और उस एजेन्सी या ग्राम पंचायत का भुगतान रोक दिया जायेगा । ये निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज जिला पंचायत के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को दिये ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य मजदूरों एवं रोलर को छोड़कर मशीनों या ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा । मशीनों अथवा ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य कराते पाये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत या निर्माण एजेन्सी के विरूध्द कठोर कार्रवाई की जायेगी तथा निर्माण कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा । उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास जॉव कार्ड हो उसे ही काम दिया जाये । अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों को नहीं रखा जाय । श्री त्रिपाठी ने कहा कि जहां 50 मजदूर हों वहां कार्य की अनुशंसा लेकर कार्य करायें ।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि वेरोजगारों को आवश्यकता पड़ने पर शासन के प्रावधान के तहत वेरोजगारी भत्ता देने का भी नियम हैं । उन्होंने कहा कि जॉव कार्ड अभी बन रहे हैं । इस कार्य को तत्परता से किया जावें । श्री त्रिपाठी ने कहा कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें । जॉव कार्ड से संबंधित कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिये जायें । अपूर्ण कार्य होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
इस अवसर पर जिला योजना अधिकारी श्री माहौर, कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. श्री यादव, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री गुप्ता, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील कुलश्रेष्ठ, उद्यानिकी अधिकारी एवं समस्त उपयंत्री उपस्थित थे ।
नहीं चलेगी - कलेक्टर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरेना 25 मार्च 08/ मशीनों व ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य कराने वाली ग्राम पंचायत या अन्य ऐजेन्सी मजदूरों के कार्य में हाथ बटाती हुई पाई गयी तो उसके विरूध्द कठोर कार्रवाई की जायेगी और उस एजेन्सी या ग्राम पंचायत का भुगतान रोक दिया जायेगा । ये निर्देश कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने आज जिला पंचायत के सभागार में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की प्रारंभिक तैयारियों की समीक्षा के दौरान उपस्थित अधिकारियों को दिये ।
कलेक्टर श्री त्रिपाठी ने कहा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 1 अप्रैल से प्रारंभ की जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य मजदूरों एवं रोलर को छोड़कर मशीनों या ठेकेदारों के माध्यम से नहीं कराया जायेगा । मशीनों अथवा ठेकेदारी प्रथा के माध्यम से कार्य कराते पाये जाने पर संबंधित ग्राम पंचायत या निर्माण एजेन्सी के विरूध्द कठोर कार्रवाई की जायेगी तथा निर्माण कार्य का भुगतान नहीं किया जायेगा । उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति के पास जॉव कार्ड हो उसे ही काम दिया जाये । अन्य जिलों से आने वाले श्रमिकों को नहीं रखा जाय । श्री त्रिपाठी ने कहा कि जहां 50 मजदूर हों वहां कार्य की अनुशंसा लेकर कार्य करायें ।
श्री त्रिपाठी ने कहा कि वेरोजगारों को आवश्यकता पड़ने पर शासन के प्रावधान के तहत वेरोजगारी भत्ता देने का भी नियम हैं । उन्होंने कहा कि जॉव कार्ड अभी बन रहे हैं । इस कार्य को तत्परता से किया जावें । श्री त्रिपाठी ने कहा कि मजदूरों की मजदूरी का भुगतान एकाउण्ट पेयी चैक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित करें । जॉव कार्ड से संबंधित कार्य 31 मार्च तक पूर्ण कर लिये जायें । अपूर्ण कार्य होने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जायेगी ।
इस अवसर पर जिला योजना अधिकारी श्री माहौर, कार्यपालन यंत्री आर.ई.एस. श्री यादव, कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी श्री गुप्ता, सहायक परियोजना अधिकारी जिला पंचायत श्री सुनील कुलश्रेष्ठ, उद्यानिकी अधिकारी एवं समस्त उपयंत्री उपस्थित थे ।
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