मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की बैठक 26 को
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना की बैठक 26 को
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना
मुरैना 24 अप्रैल 08/ कलेक्टरश्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षतामें 26 अप्रैल को पूर्वान्ह 10.30 बजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और महिला शशक्ती करण के संबंध बैठक आयोजित की गई है । कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियोंसे उपस्थित रहने की अपेक्षाकी गई है ।
क्रमांक 116/2008 --
//2//
सी ई ओ करेंगे सचिव की नियुक्ति
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना
मुरैना 24 अप्रैल 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत भैंसोरा में सरपंच द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधिकृत किया है ।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सरपंच ग्राम पंचायत भैसोरा को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993की धारा 86 (1) के तहत 30 दिन के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये थे । सरपंच द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को सरपंच की शक्ति का प्रयोग कर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।
पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर वरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार के नाम से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करने की ताकीद की गई है । एक नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा । चयनित उम्मीदवार द्वारा तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति दी जायेगी ।
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना
मुरैना 24 अप्रैल 08/ कलेक्टरश्री आकाश त्रिपाठी की अध्यक्षतामें 26 अप्रैल को पूर्वान्ह 10.30 बजे मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना और महिला शशक्ती करण के संबंध बैठक आयोजित की गई है । कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियोंसे उपस्थित रहने की अपेक्षाकी गई है ।
क्रमांक 116/2008 --
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सी ई ओ करेंगे सचिव की नियुक्ति
संजय गुप्ता(मांडिल) ब्यूरो चीफ मुरैना
मुरैना 24 अप्रैल 08/ कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने जनपद पंचायत मुरैना की ग्राम पंचायत भैंसोरा में सरपंच द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) पद पर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण नहीं करने के कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अधिकृत किया है ।
ज्ञात हो कि राज्य शासन द्वारा पंचायत कर्मी (सचिव) के रिक्त पद की पूर्ति हेतु सरपंच ग्राम पंचायत भैसोरा को पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993की धारा 86 (1) के तहत 30 दिन के भीतर नियुक्ति करने के निर्देश दिये गये थे । सरपंच द्वारा पद की पूर्ति नहीं करने के कारण म.प्र. पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 86 (2) के तहत मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मुरैना को सरपंच की शक्ति का प्रयोग कर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने के निर्देश दिये गये हैं ।
पंचायत कर्मी के रिक्त पद की पूर्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित कर वरीयता अनुसार योग्य उम्मीदवार के नाम से अनुमोदन प्राप्त कर नियुक्ति आदेश जारी करने की ताकीद की गई है । एक नाम प्रतीक्षा सूची में रखा जायेगा । चयनित उम्मीदवार द्वारा तीन दिवस में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में प्रतीक्षा सूची के उम्मीदवार को नियुक्ति दी जायेगी ।
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