बगैर लिखित अनुमति के सम्पत्ति विरूपित करने पर लगेगा जुर्माना "विधानसभा उप निर्वाचन-2020"
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने मध्यप्रदेश सम्पत्ति
विरूपण अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। उन्होंने आदेश में
स्पष्ट किया है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दल या चुनाव
लड़ने वाले अभ्यर्थी या विज्ञापन कम्पनियों के लिए किसी भी शासकीय अशासकीय
सम्पत्ति को सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी की अनुमति के विना विरूपित करना
प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही सम्पत्ति को स्याही, खड़िया रंग या किसी अन्य
पदार्थ से लिखकर या चिन्हित करके विरूपित करना दण्डनीय होगा। ऐसा किये जाने
पर सम्बन्धित विभाग या भवन स्वामी के द्वारा सम्पत्ति विरूपण बावत थाने
में प्रथम सूचना दर्ज कराई जा सकेगी।
जिला दण्डाधिकारी ने यह आदेश
विधानसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष व शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने
के मकसद से जारी किया है । उल्लेखनीय है कि कोई भी व्यक्ति या राजनैतिक दल
या उम्मीदवार शासकीय भवन या कोई भी सम्पत्ति के स्वामी की लिखित अनुमति के
बिना सम्पत्ति का विरूपण करेगा तो उस पर मध्यप्रदेश सम्पत्ति विरूपण
अधिनियम 1994 धारा 3 के अन्तर्गत एक हजार रूपये तक का जुर्माना लगेगा। इस
अधिनियम के तहत दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। सम्पत्ति के अन्तर्गत
कोई भी भवन झोंपड़ी, संरचना, दीवार, वृक्ष खम्बा (पोस्ट) स्तम्भ या कोई अन्य
परिनिर्माण शामिल रहेगा।
कलेक्टर ने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्ति को मूल स्वरूप में लाने पर हुई व्यय की वसूली दोषी व्यक्ति से भू-राजस्व की बकाया राशि की तरह वसूल की जाए। साथ ही संबंधित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज कराई जाए। ग्रामीण क्षेत्र में व्यय की प्रतिपूर्ति पंचायत सचिव को की जायेगी। ग्रामीण अंचल में इस कार्रवाई के लिये संबंधित थाना प्रभारी, पटवारी व पंचायत सचिव की जवाबदेही तय की गई है। कलेक्टर ने इस कार्रवाई की प्रतिदिन की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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