राजनैतिक दल प्रचार-प्रसार कार्य के प्रयोजन में तीन से अधिक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/ जिला मजिस्ट्रेट श्री अनुराग वर्मा ने विधानसभा उप निर्वाचन 2020 संबंधी
आदर्श आचरण संहिता का पूर्णरूपेण पालन कराने, उप निर्वाचन निष्पक्ष एवं
शान्तिपूर्ण संपन्न कराने तथा लोक शान्ति, लोक सुरक्षा एवं जन साधारण के
जीवन एवं संपत्ति की सुरक्षा बनी रहे, इसके लिये जिला मजिस्ट्रेट श्री
अनुराग वर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रदत्त
शक्तियों का प्रयोग करते हुये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये है।
आदेश में कहा गया है कि राजनैतिक दलों, प्रत्याशियों द्वारा प्रचार-प्रसार
संबंधी कार्य के प्रयोजन से प्रयोग किये जाने वाली कारों, वाहनों को किसी
भी परिस्थितियों में निर्वाचन क्षेत्र में अधिसूचना जारी होने की दिनांक से
निर्वाचन प्रक्रिया समाप्त होने तक तीन से अधिक वाहनों के (सुरक्षा वाहनों
को छोड़कर) काफिले में चलाने की अनुमति नहीं होगी। वाहनों के काफिले को 10
वाहनों (सुरक्षा वाहनों सहित) के बजाय हर पांच वाहनों के बाद तोड़ा जाना
चाहिये। वाहनों के काफिले के दो सेटो के बीच अंतराल 100 मीटर के अंतराल के
बजाय आधे घंटे होना चाहिये। सभी बड़े काफिले को तोड़ दिया जायेगा, तथापि यह
किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के बारे में जारी किये गये किसी सुरक्षा अनुदेशों
के अध्यधीन होगा, अन्य शब्दों में काफिले में किसी भी स्थिति में किसी
व्यक्ति को तीन वाहन और सुरक्षा वर्गीकरण की दृष्टि से उस व्यक्ति को अनुमत
सुरक्षा वाहनों से अधिक नहीं होंगे।
यह आदेश विधानसभा क्षेत्र 04
जौरा, 05 सुमावली, 06 मुरैना, 07 दिमनी और 08 अंबाह के समस्त निवासियों एवं
मुरैना जिले में अस्थाई रूप से भ्रमण करने वाले व्यक्तियों पर निर्वाचन
प्रक्रिया समाप्त होने तक प्रभावशील रहेगा।
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