जिला कार्यालय प्रांगण एवं 200 मीटर तक की परिधि में धारा 144
संजय गुप्ता मांडिल, ब्यूरो मुरैना/ उप निर्वाचन 2020 की प्रक्रिया की अवधि में कानून व्यवस्था बनाये रखने व आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की दृष्टि से जिला दण्डाधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने मुरैना दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 (3) पदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये आदेश जारी होने के दिनांक से चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति तक की अवधि के लिये जिला कार्यालय प्रांगण एवं 200 मीटर तक की परिधि में जनसभा एवं जुलूसो के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। तथा जिला कार्यालय प्रांगण को धारा 144 (3) के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है।
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