इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर राजनैतिक विज्ञापन देने से पूर्व प्रमाणीकरण जरूरी मेन स्क्रिप्ट, सीडी, कैसेट सहित तीन दिन पूर्व करना होगा आवेदन

 संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/ भारत निर्वाचन आयोग ने विधानसभा उप चुनाव के दौरान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टी.वी. चैनल्स, केबल नेटवर्क एवं रेडियो चौनल पर राजनैतिक विज्ञापन देने के पूर्व उनका अनिवार्य रूप से प्रमाणीकरण कराए जाने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने इस परिपालन में आदेश के जरिए सभी राजनैतिक दलों एवं उम्मीदवारों के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं।      
    जिला निर्वाचन अधिकारी श्री वर्मा ने आदेश में स्पष्ट किया है कि जिले के जिन तीन विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन होना हैं वहाँ से चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों अथवा राजनैतिक दल को टीवी चौनल, केबल नेटवर्क, रेडियो एवं एफएम चौनल पर राजनैतिक विज्ञापन प्रसारित कराने के पूर्व निर्धारित प्रारूप (प्रपत्र-अ) में कम से कम तीन दिवस पूर्व अनुमति के लिए आवेदन प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ प्रचार-प्रसार सामग्री की मेन स्क्रिप्ट और सीडी, कैसेट भी संबंधित रिटर्निंग ऑफीसर के कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। 
    भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन मे राजनैतिक विज्ञापनों के प्रमाणीकरण से पूर्व इसकी संवीक्षा तथा प्रसारण के लिए प्रमाण-पत्र दिए जाने के मकसद से जिला स्तरीय मीडिया सर्टिफिकेशन एवं मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्राप्त आवेदन पत्रों एवं संलग्न सीडी, कैसेट एवं मेन स्क्रिप्ट का भलीभाँति परीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगी कि प्रसारण के लिए प्रस्तुत सामग्री में किसी भी व्यक्ति, धर्म, संप्रदाय, जाति या वर्ग विशेष के विरूद्ध भड़काऊ भाषा का उपयोग तो नहीं किया गया है। साथ ही यह भी देखा जायेगा कि विज्ञापन के प्रसारण से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। यह समिति प्रतिदिन संयुक्त संचालक जनसम्पर्क कार्यालय मुरैना में प्राप्त आवेदन पत्रों की समीक्षा कर उसी दिन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। समिति की अनुशंसा उपरांत विज्ञापनों का प्रमाणीकरण प्रपत्र-बी में जारी किया जायेगा।  
    आयोग के इन निर्देशों का उल्लंघन होने पर संबंधित राजनैतिक दल अथवा उम्मीदवार के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

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