चुनाव की अधिसूचना 9 अक्टूबर को जारी होगी

 संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/ जिला निर्वाचन अधिकारी एवं कलेक्टर श्री अनुराग वर्मा ने कहा कि आगामी विधानसभा उपचुनाव 2020 की घोषणा आज हो चुकी है। आज से ही सबलगढ़ विधानसभा क्षेत्र को छोड़कर शेष 5 विधानसभा क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू की गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधानसभा उप निर्वाचन 2020 की अधिसूचना 9 अक्टूबर 2020 को जारी होगी। इसी दिन से नाम निर्देशन पत्र लेने का काम शुरू होगा। नाम निदेशन पत्र 16 अक्टूबर 2020 तक लिये जायेगें। नाम निदेशन पत्र जिला कलेक्ट्रेट के न्यायालयों में विधानसभावार लिये जायेंगे। प्राप्त नाम निर्देशन पत्रों की स्कूटनी 17 अक्टूबर 2020 को होगी। 19 अक्टूबर 2020 को अभ्यर्थी नाम वापस ले सकेंगे। मतदान 3 नवम्बर 2020 मंगलवार को प्रातः 7 से सायं 6 बजे तक होगा। 10 नवम्बर 2020 को मतगणना होगी।  
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि निर्वाचन सामग्री का वितरण करने का स्थान आयोग के निर्देश पर तय किया जायेगा। कलेक्टर ने बताया कि जिले में 1726 मतदान केन्द्र स्थापित किये गए है। इनमें 278 मतदान केन्द्र सहायक मतदान केन्द्र के रूप में स्थापित किये गये है। जिले के 5 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 11 लाख 76 हजार 131 मतदाता है। इनमें 6 लाख 41 हजार 465 पुरूष और पांच लाख 34 हजार 623 महिला है तथा 46 अन्य मतदाता है। 
    जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जिले में 8 हजार 608 सर्विस वोटर है। 13 हजार 432 दिव्यांग मतदाता है। जबकि कोविड को ध्यान में रखते हुये 80 साल के ऊपर के 9 हजार 27 वोटर है। पीडब्ल्यूडी, कोविड से प्रभावित मतदाताओं को पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत विरूपण हटाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उन्होनें कहा कि शस्त्र लायसेसं निलम्बित कर दिये गये है। आज ही शस्त्र जमा करने संबंधी आदेश भी जारी किये जा चुके है। उन्होनें कहा कि कोई भी राजनैतिक दल शासकीय वाहन का प्रयोग नहीं कर सकेगा। उनसे शासकीय वाहन एवं अधीनस्थ कर्मचारी आज से ही वापस ले लिये जायेगें। किसी भी राजनैतिक दल को फोलो गाड़ी नहीं दी जायेगी।       

18 वर्ष पूर्ण कर रहे नवीन मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में 6 अक्टूबर तक जुड़वा सकते है
    01 जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण कर रहे नवीन मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में उप चुनाव 2020 के नामांकन फार्म जमा होने की तिथि से 10 दिवस पूर्व यानि 6 अक्टूबर तक दर्ज करा सकते है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने हेतु फार्म-6 पर आवेदन मय उम्र और पते के दस्तावेज सहित अपने मतदान केन्द्र के बीएलओ या निर्वाचक, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी कार्यालय में जमा करा सकते है।

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