विधान सभा निर्वाचन-2008

विधान सभा निर्वाचन-2008

नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार तीन से ज्यादा वाहन नहीं ला पायेंगे

संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ
मुरैना 1 नवम्बर 08/ विधान सभा निर्वाचन 2008 के लिए नामांकन पत्र भरने का सिलसिला शुरू हो गया है । कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल ने बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार नामांकन दाखिल करते वक्त रिटर्निंग और सहायक रिटर्निंग अफसर की तयशुदा जगह पर 100 मीटर के दायरे में उम्मीदवारों के साथ तीन से ज्यादा गाड़ियों और उम्मीदवार समेत अधिकतम पाँच लोगों के प्रवेश की इजाजत दी जाएगी। निर्देशों का पालन नहीं पाये जाने पर संबंधित के विरूध्द निर्वाचन नियमों के तहत कार्रवाई की जायेगी ।
नामांकन दाखिल करते वक्त उम्मीदवार द्वारा 5000 रुपए की सुरक्षा निधि जमा की जाएगी लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवार को इसकी आधी रकम के बतौर केवल 2500 रुपए ही जमा करने होंगे। भले ही ये उम्मीदवार सामान्य सीट से ही चुनाव लड़ें। पर्चा उम्मीदवार द्वारा खुद या उसके प्रस्तावक द्वारा पेश किया जाएगा। किसी भी उम्मीदवार द्वारा उसी निर्वाचन क्षेत्र में उसके या उसकी तरफ से अधिकतम चार पर्चें भरे जाएंगे। इसी तरह किसी भी उम्मीदवार द्वारा दो से ज्यादा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों से पर्चें नहीं भरे जा सकेंगे।
उम्मीदवार को चुनाव में यदि किसी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य के राजनैतिक दल द्वारा खड़ा किया जा रहा है तो नामांकन के लिए उस निर्वाचन क्षेत्र का ही एक मतदाता उसका प्रस्तावक होगा। लेकिन, यदि उम्मीदवार किसी पंजीकृत पर गैर मान्यता प्राप्त दल द्वारा खड़ा किया जाता है या निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ता है तो उसके प्रस्तावकों की संख्या 10 होगी और इनका उसी निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी होगा। नामांकन पत्र भरते समय एक समय में पांच प्रस्तावकों को ही प्रवेश की अनुमति रहेगी । नामांकन पत्र संशोधित फार्मों में भरे जाएंगे जो रिटर्निंग अफसर देंगे।

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