पार्टीयां आदर्श आचार संहिता का पालन करें : कलेक्टर

पार्टीयां आदर्श आचार संहिता का पालन करें : कलेक्टर
मुरैना, 5 नवम्बर। आदर्श आचरण संहिता पर अमल को लेकर भारत निर्वाचन आयोग का रुख सख्त है। चुनाव के दौरा जातिगत, धार्मिक या भाषायीतौर पर मतभेद भड़काने और नफरत या तनाव फैलाने वाले भाषण से बचने की सलाह दी गई है। धार्मिक स्थलों को चुनाव प्रचार का मंच बनाने की मनाही की गई है। कलक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एम.के. अग्रवाल ने आज सम्पन्न स्टेडिंग कमेटी की बैठक में राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से स्वतंत्र व निष्पक्ष निर्वाचन सम्पन्न कराने के लिए आदर्श आचरण संहिता का पालन करने की अपील की। बैठक में विभिन्न राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों के अलावा उप जिला निर्वाचन अधिकारी उपेन्द्र नाथ शर्मा तथा रिटर्निंग आफीसर उपस्थित थे।
कलक्टर अग्रवाल ने कहा कि चुनाव प्रचार के झण्डे, बैनर, नारे आदि के लिए बगैर संबंधित व्यक्ति की इजाजत के उसकी जमीन, भवन अहाते, दीवार आदि का इस्तेमाल नहीं किया जाय। ऐसा करने पर संबंधित के विरुध्द सम्पति विरुपण् अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा सकती है। भाषणों के दौरान किसी के भी व्यक्तिगत जीवन से संबंधित पहलुओं की आलोचना नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि निर्वाचन विधि के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध माने गये कार्यों से बचना चाहिए। इनमें मतदाता को रिश्वत देना और अभित्रस्त करना, मतदाता का प्रतिरुपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के दायरे में मत संयाचना, मतदान समाप्ति के तयशुदा वक्त में खत्म होने वाले 48 घंटों में आम सभायें करना और मतदाताओं को किसी सवारी से मतदान केन्द्र तक लाना और वापस ले जाना शामिल है। चुनाव अभियान के दौरान उपयोग किये गये वाहनों पर अनुमति पत्र लाना होगा चाहिए। मतदान के दिन एक प्रत्याशी को तीन वाहनों की अनुमति दी जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी एम. के. अग्रवाल ने कहा कि आयोग के निर्देशानुसार मॉकपोल के बाद ही मतदान प्रारंभ होगा। अत: सभा राजनैतिक दल अपने पोलिंग एजेंट की सूची दूरभाष या मोबाइल सहित पहले से ही उपलब्ध करा दें। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान प्रत्येक प्रत्याशी को निर्धारित दिनांकों में तीन बार अपने व्यय लेखा का निरीक्षण - परीक्षण कराना होगा। लाउड स्पीकर का प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समय रात्रि 11 से प्रात: 6 बजे के मध्य रहेगा। लाउड स्पीकर के उपयोग की अनुमति सक्षम अधिकारी से लेनी होगी। बिना अनुमति अथवा प्रतिबंधित समय में उपयोग किये जाने वाले लाउडस्पीकर एवं वाहन जप्त किये जायेंगे। नामांकन पत्रदाखिल करते समय नामांकन प्राप्ति स्थल से 100 मीटर की सीमा में सिर्फ 4 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति रहेगी और तीन से अधिक वाहनों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन प्रक्रिया के हर चरण की वीडियों ग्राफी कराने की व्यवस्था की गई है। उन्होंने संवेदन शील एवं क्रिटीकल मतदान केन्द्रों पर माइक्रों प्रेक्षक नियुक्त करने की जानकारी दी।

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