छै अपराधी जिला बदर
छै अपराधी जिला बदर
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना 1 नवम्बर 08/ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुरैना जिले में 6 अपराधियों के विरूध्द जिला बदर की कार्रवाई की गई है । अपर जिला दण्डाधिकारी श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा द्वारा अपराधी अशोक पुत्र श्री गनी खां, अनूप सिंह पुत्र श्री मुनीम सिंह , गुल्टू उर्फ जयपाल पुत्र श्री वद्री सिंह किरार हरीशंकर पुत्र श्री रामदीन, चिन्टू पुत्र श्री भगवान सिंह तोमर और श्यामराज पुत्र श्री रामस्वरूप के विरूध्द एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना व उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, श्योपुर , भिण्ड और शिवपुरी से निष्कासन आदेश पारित किये गये हैं ।
अपराधी अशोक पुत्र श्री गनी खां निवासी समसू पुरा के विरूध्द थाना रिठौरा कलां में भा.द. वि. की धारा 147, 148, 236, 506 वी, 456, 457, 380, 378, 294, 34 और 25/27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । इसी प्रकार अपराधी अनूप सिंह पुत्र श्री मुनीमसिंह तोमर निवासी कोथर खुर्द के विरूध्द थाना पोरसा में धारा 457,380,394,364 ए, 365, 387, 294, 506 वी, 399, 400, 402 और 41(2) 110 जा. फो. तथा 25,27 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं । अपराधी गुल्टू उर्फ जयपाल के विरूध्द थाना सिविल लाईन मुरैना में आई पी.सी. की धारा 435, 452, 323, 294, 506 वीं , 324, 382, 336,327,173, 34, 147, 148, 149, 332, 353, 341, 374, 342, 307,186,392,352, 504 और 13 जुआ एक्ट के मामले पंजीवध्द है । अपराधी हरीशंकर के विरूध्द थाना रिठौरा में धारा 341, 323, 294, 379, 336,504, 147,148 ,149, 34 और सी आर पी सी 107,116 (3) के मामले दर्ज हैं । अपराधी चिन्टू के खिलाफ थाना पोरसा में धारा 364 ए , 365,341,294, 506 वी, 302, 394, 435, 323, 34, 395, 427, 504 तथा एम पी डी पी एक्ट 11/13 और एन डी पी एस एक्ट 20 तथा आर्म्स एक्ट 25,27 के मामले पंजीवध्द हैं । अपराधी श्यामराज के विरूध्द थाना सुमावली में धारा 341, 324, 506 वीं , 34 452, 354,341, 294, 426, 456 के मामले कायम कर चालान न्यायालय में प्रस्ताव लिया गया है ।
अपराधियों केविरूध्द पुलिस में दर्ज अपराधों की जानकारी देते हुए कारण बताओं नोटिस जारीकिये गये तथा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया । प्रकरणों में सुनवाई का पर्याप्त समय देते हुए लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में उक्त आपराधियों के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला वदर की कार्रवाई की गई ।
संजय गुप्ता(मांडिल) मुरैना ब्यूरो चीफ
मुरैना 1 नवम्बर 08/ म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत मुरैना जिले में 6 अपराधियों के विरूध्द जिला बदर की कार्रवाई की गई है । अपर जिला दण्डाधिकारी श्री उपेन्द्र नाथ शर्मा द्वारा अपराधी अशोक पुत्र श्री गनी खां, अनूप सिंह पुत्र श्री मुनीम सिंह , गुल्टू उर्फ जयपाल पुत्र श्री वद्री सिंह किरार हरीशंकर पुत्र श्री रामदीन, चिन्टू पुत्र श्री भगवान सिंह तोमर और श्यामराज पुत्र श्री रामस्वरूप के विरूध्द एक वर्ष की अवधि के लिए जिला मुरैना व उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, श्योपुर , भिण्ड और शिवपुरी से निष्कासन आदेश पारित किये गये हैं ।
अपराधी अशोक पुत्र श्री गनी खां निवासी समसू पुरा के विरूध्द थाना रिठौरा कलां में भा.द. वि. की धारा 147, 148, 236, 506 वी, 456, 457, 380, 378, 294, 34 और 25/27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण विवेचना उपरांत न्यायालय में प्रस्तुत किये गये । इसी प्रकार अपराधी अनूप सिंह पुत्र श्री मुनीमसिंह तोमर निवासी कोथर खुर्द के विरूध्द थाना पोरसा में धारा 457,380,394,364 ए, 365, 387, 294, 506 वी, 399, 400, 402 और 41(2) 110 जा. फो. तथा 25,27 आर्म्स एक्ट के मामले दर्ज हैं । अपराधी गुल्टू उर्फ जयपाल के विरूध्द थाना सिविल लाईन मुरैना में आई पी.सी. की धारा 435, 452, 323, 294, 506 वीं , 324, 382, 336,327,173, 34, 147, 148, 149, 332, 353, 341, 374, 342, 307,186,392,352, 504 और 13 जुआ एक्ट के मामले पंजीवध्द है । अपराधी हरीशंकर के विरूध्द थाना रिठौरा में धारा 341, 323, 294, 379, 336,504, 147,148 ,149, 34 और सी आर पी सी 107,116 (3) के मामले दर्ज हैं । अपराधी चिन्टू के खिलाफ थाना पोरसा में धारा 364 ए , 365,341,294, 506 वी, 302, 394, 435, 323, 34, 395, 427, 504 तथा एम पी डी पी एक्ट 11/13 और एन डी पी एस एक्ट 20 तथा आर्म्स एक्ट 25,27 के मामले पंजीवध्द हैं । अपराधी श्यामराज के विरूध्द थाना सुमावली में धारा 341, 324, 506 वीं , 34 452, 354,341, 294, 426, 456 के मामले कायम कर चालान न्यायालय में प्रस्ताव लिया गया है ।
अपराधियों केविरूध्द पुलिस में दर्ज अपराधों की जानकारी देते हुए कारण बताओं नोटिस जारीकिये गये तथा उत्तर प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया । प्रकरणों में सुनवाई का पर्याप्त समय देते हुए लोक व्यवस्था एवं जन साधारण के हित में उक्त आपराधियों के विरूध्द म.प्र. राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला वदर की कार्रवाई की गई ।
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