मिलावटी दूध बेचने के अपराध में अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास
मिलावटी दूध बेचने के अपराध में अभियुक्त को एक वर्ष का कारावास
मुरैना 27 सितम्बर 2007 //न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मुरैना श्रीमती कविता वर्मा ने अभियुक्त देशराज सिंह यादव पुत्र श्री सुघर सिंह यादव को मिलावटी मिश्रित दूध विक्रय करने के अपराध में एक हजार रूपये के अर्थदंड और एक वर्ष के सश्रम करावास की सजा से दंडित किया है ।
अभियोजन के अनुसार सेवानिवृत खाद्य निरीक्षक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री आर.एस.चौहान द्वारा दुग्ध डेयरी, सब्जी मंडी गंगा विसन का वाडा से मिश्रित दूध का नमूना जांच हेतु लिया गया था, जो जांच में मिलावटी पाया गया । प्रकरण में अभियोजन पक्ष का समर्थन एवं पैरवी सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्री आर.सी.यादव द्वारा की गई ।
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