क्रमोन्नति के प्रकरणों का अब संभाग स्तर पर ही निराकरण होगा

क्रमोन्नति के प्रकरणों का अब संभाग स्तर पर ही निराकरण होगा
संयुक्त संचालक को अधिकारों का प्रत्यायोजन
मुरैना 9 सितम्बर 08/ क्रमोन्नति के प्रकरणों के निराकरण के लिए हाईस्कूल के प्राचार्य, व्याख्याता और बीईओं को अब संचालनालय के चक्कर नहीं लगाने पडेगें । अब इन प्रकरणों का निपटारा संभाग स्तर पर ही किया जायेगा । इसके लिए राज्य शासन द्वारा संयुक्त संचालक शिक्षा को अधिकारियों का प्रत्यायोजन कर दिया गया है।
संभाग स्तर पर संयुक्त संचालक को प्रत्यायोजित अधिकारों के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी की सेवा पुस्तिका अवकाश, वेतन वृध्दि ,यात्रा भत्ता और जी.पी.एफ.की स्वीकृति अब संचालनालय के स्थान पर संभाग स्तर पर दी जायेगी । इसी प्रकार जिला शिक्षा अधिकारी की सी आर पर प्रथम मंतांकन और प्राचार्यों की सी आर पर द्वितीय मतांकन अब संयुक्त संचालक द्वारा किया जायेगा । तृतीय श्रेणी कर्मचारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधिकार अभी तक कलेक्टर अथवा सीईओ जिला पंचायत के पास थे । अब संयुक्त संचालक को उक्त अधिकार होने से मॉनीटरिंग में आसानी होने लगेगी । अध्यापक संवर्ग के स्थानांतरण भी संचालनालय के स्थान पर संयुक्त संचालक द्वारा किये जायेंगे । इसी के साथ कक्षा 9 और 11 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों का वितरण भी अब संचालनालय एवं मण्डल के स्थान पर संभाग स्तर से किया जायेगा । राष्ट्रीय मैरिट छात्रवृति, संस्कृति एवं अन्य छात्रवृत्ति के प्रकरणों का निपटारा भी अब संचालनालय के स्थान पर संभाग स्तर से किया जायेगा ।

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