छात्रवृति वितरण हेतु शिविर लगेंगे

छात्रवृति वितरण हेतु शिविर लगेंगे
मुरैना 19 अगस्त 08/ अनुसूचित जाति, जनजाति एवं पिछडा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरण हेतु शिविर लगायें जायेंगे । प्रथम शिविर शासकीय संस्थाओं के लिए 15,16 सितम्बर को और अशासकीय संस्थाओं हेतु 17, 18 सितम्बर को आयोजित किया जायेगा। द्वितीय शिविर पोस्ट मैट्रिक छात्रवृति हेतु शासकीय संस्थाओं के लिए 19, 20 जनवरी 09 और अशासकीय संस्थाओं के लिए 21, 22 जनवरी 09 में लगाया जायेगा ।
कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता ने छात्रवृत्ति की स्वीकृति एवं वितरण की कार्रवाई समय सीमा-सीमा में सुनिश्चित कराने के लिए सभी संकुल केन्द्र प्रभारियों को निर्देश दिए है कि वे शालाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों की कक्षावार और वर्गवार जानकारी सहित आदिम जाति कल्याण कार्यालय में 20 अगस्त तक उपस्थित हो कर आवेदन पत्र प्राप्त करें । साथ ही विद्यार्थियों के जाति प्रमाण पत्र बनवायें । स्वीकृत छात्रवृति की जानकारी निर्धारित प्रपत्रों में 5 सितम्बर तक प्रस्तुत करने के लिए संकुल केन्द्र प्रभारी उत्तर दायी होंगे । निर्धारित तिथि में चैक प्राप्ति हेतु उपस्थित नहीं होने वाले विद्यार्थियों को 30 सितम्बर तक छात्रवृति का वितरण सुनिश्चित किया जाय ।
कन्या साक्षरता प्रोत्साहन कक्षा 6 वीं, 9वीं और 11 वीं का भुगतान एक ही किस्त में किया जाय और यह सुनिश्चित किया जाय कि कोई भी पात्र छात्र प्रोत्साहन योजना के लाभ से बंचित न रहे । कक्षा 11 वीं कन्या साक्षरता प्रोत्साहन में अब दो हजार रूपये के स्थान पर तीन हजार रूपये का भुगतान किया जायेगा ।
पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति दो किश्तों में वितरित की जायेगी। पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के पात्र छात्र छात्राओं की प्रवेश फीस की प्रति पूर्ति आदिम जाति कल्याण कार्यालय द्वारा की जायेगी । शासन द्वारा पिछडा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के अन्तर्गत वार्षिक आय सीमा 25 हजार रूपये से बढ़ाकर 75 हजार रूपये निर्धारित की गई है । अनुसूचित जाति, जनजाति राज्य छात्रवृत्ति के अन्तर्गत कक्षा 9और 10के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति दर में वृध्दि की गई है । इसके अनुसार अब छात्र को तीन सौ रूपये के स्थान पर छै सो रूपये और छात्रा को चार सौ रूपये के स्थान पर आठ सौ रूपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृति का भुगतान किया जायेगा । कक्षा 6 वीं और 9 वीं में प्रवेशित अनुसूचित जाति, जन जाति की बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल वितरण के साथ्- साथ प्रोत्साहन राशि का लाभ दिया जायेगा ।
अनुसूचित जाति, जन जाति एवं पिछडा वर्ग मद के अन्तर्गत प्राप्त होने वाली राशि पृथक-पृथक बैंक खाते में जमाकर छात्रवृत्ति का वितरण कराया जायेगा । किसी दूसरे वर्ग की राशि दूसरे वर्ग के छात्र को भुगतान होने की स्थिति में संबंधित संकुल केन्द्र प्रभारी उत्तरदायी माने जायेंगे । बैंक शाखाओं के खाते में राशि उपलब्ध होते ही छात्रवृत्ति का भुगतान करना होगा। समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं होने पर संबंधित के विरूध्द अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई की जायेगी ।

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