विद्युत मण्डल के सहायक यंत्री को पांच वर्ष का कारावास

विद्युत मण्डल के सहायक यंत्री को पांच वर्ष का कारावास

विशेष न्यायालय मुरैना ने म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल मुरैना के सहायक यंत्री एवं पदेन तहसीलदार श्री नरेश कुमार मदान को रिश्वत लेने का आरोप दोष सिध्द होने पर अलग-अलग धाराओं में पांच वर्ष के सश्रम कारावास और तीन हजार रुपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अर्थदण्ड नहीं चुकाने की स्थिति में 300 दिन के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है।

लोकायुक्त कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एक ट्रेप प्रकरण में प्रार्थी श्री श्रीराम नाथ बघेल, निवासी घुसगांवा, तहसील मुरैना द्वारा एक लिखित शिकायत 28 जनवरी, 03 को आरोपी श्री नरेश कुमार मदान, सहायक यंत्री एवं पदेन तहसीलदार, म.प्र. राज्य विद्युत मण्डल मुरैना के विरुध्द प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी को विद्युत कनेक्शन लगवाये जाने के एवज में आरोपी द्वारा दो हजार रुपये की रिश्वत की मांग की जा रही है। इसमें से एक हजार रुपये प्रार्थी द्वारा आरोपी को पूर्व में दिये जा चुके हैं तथा शेष रिश्वती राशि एक हजार रुपये देने से इंकार किये जाने के कारण आरोपी द्वारा उक्त कनेक्शन को किसी न किसी बहाने कटवा दिये जाने की धमकी दी जा रही है।

प्रकरण में इस लिखित शिकायत के आधार पर आरोपी के विरुध्द धारा-7 एवं धारा 13 (1) डी, 13 (2) पी.सी. एक्ट-1988 का आपराधिक प्रकरण पंजीबध्द किया जाकर आरोपी को प्रार्थी से एक हजार रुपये की रिश्वत प्राप्त करते हुए रंगे हाथों 30 जनवरी, 03 को उनके निवास स्थान जीवाजीगंज, जिला मुरैना में पकड़ा गया तथा प्रकरण विवेचना में शामिल किया गया।

प्रकरण की विवेचना उपरान्त आरोपी के विरुध्द चालान 6 दिसम्बर, 03 को विशेष न्यायालय, मुरैना में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में आरोपी को धारा-7 के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक हजार रुपये अर्थदण्ड तथा धारा 13 (1) डी, (2) पी.सी. एक्ट-1988 के अपराध में तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड जमा न करने की स्थिति में क्रमश: 100 दिन और 200 दिन के अतिरिक्त कारावास के दण्ड से भी दण्डित किया गया है।

 

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