डाक मतपत्र से मत देने के लिये इन्हें मिलेगा अधिकार

संजय गुप्‍ता मांडिल, मुरैना/ भारत निर्वाचन आयोग के नवीन निर्देशानुसार अनुपस्थित मतदाता की श्रेणी के अंतर्गत निम्न श्रेणी को डाक मतपत्र से मत देने के लिये शामिल किया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक), निर्वाचक नामावलियों के डाटाबेस में चिन्हांकित शारीरिक निःशक्तता वाले निर्वाचक और सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 के संदिग्ध या उससे प्रभावित व्यक्ति।

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