जन्म-मृत्यु का पंजीयन अवश्य करावें
जन्म-मृत्यु का पंजीयन अवश्य करावें
मुरैना 31 दिसम्बर 08/ जिला न्यायाधीश श्री बी.के. जाटव के निर्देश पर गत 29 दिसम्बर को नूरावाद थाना परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला रजिट्रार एवं सचिव जिला प्राधिकरण श्री अजयकांत पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शालिनी शर्मा तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बानमोर श्री आर.डी.प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित थे ।
शिविर का संचालन करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला ने उपस्थित नागरिकों को नि:शुल्क सहायता एवं लोक अदालत के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की । एसडीओपी बानमोर श्री प्रजापित ने कहा कि नागरिकों के लिए ऐसे शिविरों के आयोजन से जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलती है, वहीं सामान्य कानून की जानकारी उन्हें शोषण से बचाती है । जिला रजिस्ट्रार श्री पाण्डे द्वारा संविधान के अन्तर्गत प्राप्त मूल अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए समानता के अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार तथा महिलाओं और बच्चों को कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने नागरिको से बच्चे की जन्म और मृत्यु का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने जन्म और मृत्यु का पंजीयन कराने की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित नागरिकों को जानकारी दी । दुर्घटना ग्रस्त परिवार के लिए क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु कानूनी सहायता के माध्यम से वकीलों की नियुक्ति करने, लोक अदालत में आपसी झगडे को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने, न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगाये जाने आदि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक बताई । शिविर में गणमान्य नागरिक नागरिका उपस्थित थे ।
मुरैना 31 दिसम्बर 08/ जिला न्यायाधीश श्री बी.के. जाटव के निर्देश पर गत 29 दिसम्बर को नूरावाद थाना परिसर में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें जिला रजिट्रार एवं सचिव जिला प्राधिकरण श्री अजयकांत पाण्डे, न्यायिक मजिस्ट्रेट सुश्री शालिनी शर्मा तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) बानमोर श्री आर.डी.प्रजापति विशेष रूप से उपस्थित थे ।
शिविर का संचालन करते हुए जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री एस.के. शुक्ला ने उपस्थित नागरिकों को नि:शुल्क सहायता एवं लोक अदालत के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान की । एसडीओपी बानमोर श्री प्रजापित ने कहा कि नागरिकों के लिए ऐसे शिविरों के आयोजन से जहां लोगों को योजनाओं की जानकारी मिलती है, वहीं सामान्य कानून की जानकारी उन्हें शोषण से बचाती है । जिला रजिस्ट्रार श्री पाण्डे द्वारा संविधान के अन्तर्गत प्राप्त मूल अधिकारों के विषय में जानकारी प्रदान करते हुए समानता के अधिकार, शोषण से मुक्ति का अधिकार तथा महिलाओं और बच्चों को कानूनी अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उन्होंने नागरिको से बच्चे की जन्म और मृत्यु का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराये जाने का अनुरोध किया। उन्होंने जन्म और मृत्यु का पंजीयन कराने की प्रक्रिया के बारे में उपस्थित नागरिकों को जानकारी दी । दुर्घटना ग्रस्त परिवार के लिए क्षतिपूर्ति राशि दिलाये जाने हेतु कानूनी सहायता के माध्यम से वकीलों की नियुक्ति करने, लोक अदालत में आपसी झगडे को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने, न्यायालय परिसर में लोक अदालत लगाये जाने आदि शासन की महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी विस्तार पूर्वक बताई । शिविर में गणमान्य नागरिक नागरिका उपस्थित थे ।
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