प्लास्टिक के कैरीबैग का उपयोग प्रतिबंधित

प्लास्टिक के कैरीबैग का उपयोग प्रतिबंधित
मुरैना 31 दिसम्बर 08/ जिला दण्डाधिकारी श्री एम.के. अग्रवाल द्वारा आदेश जारी कर पुन: चक्रित प्लास्टिक विनिर्माण और उपयोग पर जिले की सीमा में प्रतिबंध लगा दिया गया है । पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम-1986 के अंतर्गत लागाए गए प्रतिबंध के अनुसार अब कोई भी व्यक्ति 20 गुणा 30 से.मी. से कम आकार व 20 माइक्रोन से कम मोटाई के प्लास्टिक कैरीबैग का न तो निर्माण करेगा, न स्टाक करेगा, न बांटेगा और न ही खरीदेगा । इसके अतिरिक्त कोई विक्रेता किसी भी प्रकार के पुन: चक्रित प्लास्टिक से बने कैरीबैगों एवं कन्टेनर्स का उपयोग खाद्य पदार्थों के भण्डारण, लाने ले जाने व पैकिंग हेतु नहीं कर सकेगा । उक्त नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दोषी व्यक्तियों के विरूध्द बैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।

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