पौधरोपण के लिए पौने व्यालीस लाख रूपये मंजूर
पौधरोपण के लिए पौने व्यालीस लाख रूपये मंजूर
मुरैना 24 सितम्बर 08/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री रामकिंकर गुप्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र के अन्तर्गत पहाडगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत मानपुर, परसोटा और कन्हार में पौध रोपण कार्य हेतु 41 लाख 79 हजार 198 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । इस कार्य पर 46 हजार 500 मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य है । कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत रहेगी ।
ग्राम मानपुर में रामनगर बाबूबाबा के स्थान पर पौध रोपण हेतु 13 लाख 88 हजार 594 रूपये, परसोटा में आरोनिया बाबा मंदिर के पास पौध रोपण और पत्थर की दीवार के निर्माण हेतु 17 हजार 39 हजार रूपये और कन्हार में तालाब के पास पौधरोपण हेतु 10 लाख 51 हजार 604 रूपये मंजूर किये गये हैं ।
स्वीकृत कार्य में मशीनों के उपयोग पर रोक रहेगी । निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुविधा के लिए पीने का स्वच्छ पानी, फर्स्ट एडकिट और छाया की व्यवस्था के साथ ही 6 वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चों पर झूलाघर खोलना होगा और बच्चों की देखरेख हेतु एक महिला की नियुक्ति करनी होगी । निर्माण स्थल पर कार्य की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगाना होगा । मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा ।
मुरैना 24 सितम्बर 08/ कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक श्री रामकिंकर गुप्ता ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम म.प्र के अन्तर्गत पहाडगढ़ जनपद की ग्राम पंचायत मानपुर, परसोटा और कन्हार में पौध रोपण कार्य हेतु 41 लाख 79 हजार 198 रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदाय की है । इस कार्य पर 46 हजार 500 मानव दिवस रोजगार के सृजन का लक्ष्य है । कार्य की क्रियान्वयन एजेंसी संबंधित ग्राम पंचायत रहेगी ।
ग्राम मानपुर में रामनगर बाबूबाबा के स्थान पर पौध रोपण हेतु 13 लाख 88 हजार 594 रूपये, परसोटा में आरोनिया बाबा मंदिर के पास पौध रोपण और पत्थर की दीवार के निर्माण हेतु 17 हजार 39 हजार रूपये और कन्हार में तालाब के पास पौधरोपण हेतु 10 लाख 51 हजार 604 रूपये मंजूर किये गये हैं ।
स्वीकृत कार्य में मशीनों के उपयोग पर रोक रहेगी । निर्माण स्थल पर मजदूरों की सुविधा के लिए पीने का स्वच्छ पानी, फर्स्ट एडकिट और छाया की व्यवस्था के साथ ही 6 वर्ष से कम आयु के पांच से अधिक बच्चों पर झूलाघर खोलना होगा और बच्चों की देखरेख हेतु एक महिला की नियुक्ति करनी होगी । निर्माण स्थल पर कार्य की जानकारी से संबंधित बोर्ड लगाना होगा । मजदूरी का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा । कार्य का सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा के माध्यम से किया जायेगा ।
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