हरितालिका तृतीया पर हिन्दू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

हरितालिका तृतीया पर हिन्दू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश

राज्य शासन द्वारा दिये गये आदेश के अनुसार हरितालिका तृतीया पर 14 सितम्बर को शासकीय सेवाओं में कार्यरत हिन्दू महिला कर्मचारियों को विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जायेगा।

यह आदेश सभी शासकीय कार्यालयों और शैक्षणिक संस्थाओं में प्रभावशील होगा।

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