योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये 'जिला ग्रामोद्योग अधिकारी' नामांकित

योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिये 'जिला ग्रामोद्योग अधिकारी' नामांकित

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा पर अमल

संजय गुप्‍ता (मांडिल) ब्‍यूरो चीफ

मुरैना 21 अगस्त 2007 । राज्य शासन द्वारा ग्रामोद्योग विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय के लिये प्रत्येक जिले में 'जिला ग्रामोद्योग अधिकारी' नामांकित किया गया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गये हैं। इस आशय की घोषणा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गत 29 जून, 2007 को लघु उद्योग पंचायत के दौरान की थी। शासन ने नामांकित अधिकारियों को ग्रामोद्योग विभाग की सभी योजनाओं तथा कार्यक्रमों का समन्वय करने एवं हितग्राहियों को मार्गदर्शन एवं आवश्यक सहायता देने का दायित्व सौंपा गया है। शासन द्वारा जिलों के लिये जिन पदाधिकारियों को जिला ग्रामोद्योग अधिकारी नामांकित किया गया है, उनमें उप संचालक तथा सहायक संचालक हाथकरघा, उप संचालक एवं प्रबंधक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जिला रेशम अधिकारी, ग्रामोद्योग अधिकारी हाथकरघा, वरिष्ठ निरीक्षक हाथकरघा, निरीक्षक खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड शामिल हैं।

उल्लेखनीय है कि ग्रामोद्योग विभाग के अंतर्गत चार घटक हाथकरघा संचालनालय, रेशम संचालनालय, मध्यप्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड एवं मध्यप्रदेश हस्तशिल्प एवं हाथकरघा विकास निगम कार्यरत हैं। उनके द्वारा योजनाओं तथा कार्यक्रमों का पृथक-पृथक क्रियान्वयन किया जा रहा था। इनके समन्वय एवं मार्गदर्शन के लिये जिला स्तर पर ग्रामोद्योग विभाग का कोई एक अधिकारी अधिकृत नहीं था।

नामांकित अधिकारियों द्वारा जो कार्य संपादित किये जायेंगे उनमें ग्रामोद्योग विभाग के समस्त घटकों द्वारा जिले में संचालित#क्रियान्वित की जा रही योजनाओं की जानकारी संधारित की जायेगी। संबंधित छायाचित्र, पेम्पलेट एवं पोस्टर भी कार्यालय में प्रदर्शित किये जायेंगे। निर्धारित आवेदन-पत्र आदि हितग्राहियों को उपलब्ध कराये जायेंगे। समस्त घटकों द्वारा योजनाओं का समन्वय भी किया जायेगा। प्रगति की जानकारी प्रति माह प्राप्त कर हाथकरघा संचालनालय को पूर्व निर्धारित प्रक्रिया अनुसार प्रगति प्रतिवेदन प्रतिमाह 10 तारीख तक भेजा जायेगा।

इसी प्रकार कार्यालय में आने वाले व्यक्तियों#हितग्राहियों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई जायेगी। साथ ही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक व्यक्तियों को पूर्ण सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया जायेगा। नामांकित जिला ग्रामोद्योग अधिकारी योजनाओं#कार्यक्रमों की निरंतर प्रगति के लिये प्रयासरत रहेंगे एवं संबंधित कलेक्टर#मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत से मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जिले में कार्यालय भवन की समुचित व्यवस्था की जायेगी तथा कार्यालय पर 'जिला ग्रामोद्योग कार्यालय' का सूचना पटल लगवाया जायेगा।

शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्रामोद्योग विभाग के घटकों के अधिकारियों का समन्वय कार्य के लिये नामांकन किया गया है। पदनाम का उपयोग अधिकारी संबंधित जिले में पदस्थ रहने तक ही कर पाएंगे अन्यत्र पदस्थापना होने पर इस पदनाम का उपयोग करने के लिए अधिकृत नहीं होंगे। शासन ने स्पष्ट किया है कि यह पदोन्नति#प्रतिनियुक्ति नहीं है तथा किसी प्रकार का उच्चतर वेतनमान#विशेष वेतन देय नहीं होगा।

 

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