ग्रामीण क्षेत्र के भूमि और भवन मालिकों को आवास अधिकार पुस्तिका मिलेंगी

ग्रामीण क्षेत्र के भूमि और भवन मालिकों को आवास अधिकार पुस्तिका मिलेंगी

संजय गुप्‍ता (मांडिल) ब्‍यूरो चीफ

मुरैना 23 अगस्‍त 07 । प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के भूमि और भवन के धारकों को आवास अधिकार पुस्तिका प्रदान की जायेगी। इस आवास अधिकार पुस्तिका में भूमि अथवा भवन के स्वामी द्वारा धारित भूमि अथवा भवन का क्षेत्रफल, चतुर्सीमा, ग्राम, गली, मोहल्ला, मजरा-टोला आदि सहित अन्य प्रासंगिक विवरण दर्ज होगा।

राजस्व मंत्री श्री कमल पटेल ने कहा है कि इसके लिये आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी गयी है। राजस्व विभाग द्वारा ग्रामीण आबादी के सर्वेक्षण और गांव का नक्शा तैयार करने संबंधी प्रक्रिया का निर्धारण किया जा रहा है। किसी भूमि अथवा भवन पर स्वामित्व संबंधी विवाद होने की स्थिति में उसके निराकरण के लिये भी नियम तैयार किये जा रहे हैं।

वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में भू-राजस्व संहिता 1959 के अंतर्गत नागरिकों के रहवासी उद्देश्य हेतु आबादी भूमि सुरक्षित करने का प्रावधान मौजूद है। इसमें पूर्व से आबादी घोषित भूमि को ग्रामीण रहवासियों को आवश्यकतानुसार वितरण करने संबंधी प्रावधान भी मौजूद हैं, परंतु वर्तमान में ऐसी कोई व्यवस्था मौजूद नहीं है जिससे कि अभिलेख देखकर यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौन सी भूमि का स्वामी कौन व्यक्ति है और उस भूमि का क्या आकार है। वस्तुत: ग्रामीण व्यक्तियों के पास आबादी क्षेत्र में आवासीय भूमि अथवा भवन आदि स्थल पर तो मौजूद होते हैं और उनकी इस अचल सम्पत्ति की कीमत भी होती है, परंतु उनके पास इसके स्वामित्व या अधिकार का कोई अभिलेख नहीं होता है। सरकार ने ग्रामीणों की इस समस्या पर ध्यान दिया है और इस समस्या के समाधान की दिशा में आवास अधिकार पुस्तिका निश्चय ही क्रांतिकारी कदम होगा।

आबादी भूमि के सर्वेक्षण के बाद तैयार नक्शे तथा ग्रामीण क्षेत्र की भूमि और भवन के अभिलेख के व्यवस्थित रूप से तैयार हो जाने से ग्रामीण व्यक्ति की उस पर स्वामित्व आदि की जानकारी प्रामाणिक और अधिकृत हो जायेगी। इसके फलस्वरूप सीमा संबंधी विवाद नहीं होंगे। ग्रामीणों के पास 'आवास अधिकार पुस्तिका' होने से उनकी भूमि की खरीदी-बिक्री रजिस्ट्री हो सकेगी। बैंकिंग इन्स्टीटयूशन ग्रामीण भूमि और भवन पर उसके स्वामी को उसकी आवश्यकता और पात्रता के अनुसार ऋण दे सकेंगे। कोर्ट-कचहरी में जमानत आदि हेतु आवास अधिकार पुस्तिका उपयोग में लायी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त भी अन्याय बहुत से कार्यों में उक्त अधिकार पुस्तिका का उपयोग किया जा सकेगा।

ग्रामीण आबादी सर्वेक्षण, ग्राम का नक्शा, ग्रामीण भूमि और भवन का अभिलेख तैयार करने संबंधी यह संपूर्ण कार्य अत्यंत कठिन और जटिल है। फिर भी राजस्व विभाग इस कार्य को पूर्ण करने हेतु संकल्पित है। क्योंकि सरकार की मंशा है कि सभी ग्रामीणों को आवास अधिकार पुस्तिका मिले ताकि वे भी शहरी नागरिकों के समान आवास धारण करने के समस्त प्रकार के लाभ अर्जित करने में सक्षम हो सकें।

 

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