कार्यपालन यंत्री को दो वर्ष का कारावास और 50 हजार रूपये अर्थदण्ड

कार्यपालन यंत्री को दो वर्ष का कारावास और 50 हजार रूपये अर्थदण्ड

विशेष न्यायालय नरसिंहपुर द्वारा लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग होशंगाबाद के कार्यपालन यंत्री श्री हरीशचन्द्र तन्तुवाय को अनुपातहीन सम्पत्ति अर्जित करने पर दो वर्ष का कारावास और 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई है।

लोकायुक्त कार्यालय द्वाराप्राप्त सूचना के आधार पर श्री हरीशचन्द्र तंतुवाय, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग होशंगाबाद को दो लाख 15 हजार रूपये नगद, एफ.डी. के आठ लाख 32 हजार 38 रूपये, सेविंग बैंक पास बुक के दो लाख 25 हजार 102 रूपये 97 पैसे एवं राष्ट्रीय बचत पत्र 70 हजार रूपये कुल रूपये 13 लाख 42 हजार 140 रूपये 97 पैसे के साथ शासकीय वाहन से होशंगाबाद से जबलपुर जाते समय पकड़ा जाकर 16 मार्च 99 को धारा-13 (1) , 13 (2) पी.सी.एक्ट 1988 के अन्तर्गत प्रकरण पंजीबध्द किया गया।

प्रकरण में अभियोजन योग्य पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर अनुपातहीन संपत्ति अर्जित करने के आरोप में विशेष न्यायालय नरसिंहपुर में चालान पेश किया गया।

विशेष न्यायालय नरसिंहपुर द्वारा पारित निर्णय छह अगस्त 2007 में दोषी पाते हुये आरोपी श्री हरीशचन्द्र तंतुवाय, कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को धारा 13 (1) , 13 (2) पी.सी. एक्ट 1988 में दो वर्ष का कारावास एवं 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है।

 

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