भूदान यज्ञ के पट्टे निरस्त

भूदान यज्ञ के पट्टे निरस्त
24 बीघा भूमि शासकीय घोषित
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ
मुरैना 20मार्च 08/ न्यायालय कलेक्टर जिला मुरैना द्वारा भू-दान यज्ञ बोर्ड से प्राप्त पट्टे की शर्तो का उल्लंधन पाये जाने पर जौरा तहसील के ग्राम करसा की 24 बीघा भूमि के अनियमित रूप से दिए गए पट्टे निरस्त कर दिए गये हैं तथा प्रशासकीय भूमि शासकीय घोषित की गई । भू-दान यज्ञ के अन्य प्रकरणों की भी गहन जांच पड़ताल की जा रही है । अनियमित पट्टे पाये जाने पर दोषियों के विरूध्द भी बैधानिक कार्रवाई की जायेगी ।
कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा गत 7 दिसम्बर 07 को तहसील जौरा के रोस्टर निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि ग्राम करसा की उक्त भूमि पर जगराम पुत्र गिरवर, मंगलिया पुत्र कन्हैया, देवलाल पुत्र रमले, सामन्त पुत्र भुल्ला, रामहेत पुत्र पुन्ना, श्रीराम पुत्र गंगाधर, तेज सिंह पुत्र प्रभू और चिरोंजी लाल पुत्र रतन लाल को भू दान कृषक से भूमि स्वामी स्वत्व बिना मूल अभिलेख एवं भूदान पट्टे की मूल प्रति प्राप्त किये न्यायालय नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 21 अगस्त 07 से अनियमित रूप से दे दिया गया, जबकि भूदान यज्ञ बोर्ड वर्ष 1992 में ही समाप्त हो जाने से समस्त भूमियां शासन में बेष्टित हो गई है । भू-दान यज्ञ बोर्ड से प्राप्त भूमियों के पट्टेधारी अनियमित रूप से भूमि स्वामी स्वत्व की कार्रवाई कराकर भूमियों को खुर्द-बुर्द व विक्रय कराने की कार्रवाई की जा रही है ।
भूदान यज्ञ के पट्टे की भूमियों को बिना सक्षम अधिकारी की विकिलत अनुमति के खुर्द बुर्द कराने से उक्त पट्टाधारियों को 20 दिसम्बर 07 को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया तथा कारण बताओं सूचना पत्र के जबाब का परिशीलन किया गया । म.प्र. भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 165 (7-19) की उप धारा (1) के तहत भूदान यज्ञ की भूमि के अंतरण के अधिकार कलेक्टर को हैं । जबकि प्रकरण में कलेक्टर की अनुमति प्राप्त किये बिना इन भूमियों को विक्रय कर खुर्द बुर्द कर दिया गया ।
प्रकरण की विवेचना उपरांत कलेक्टर श्री आकाश त्रिपाठी ने भूदान यज्ञ वोर्ड से प्राप्त पट्टे की शर्तों का उल्लंघन प्रमाणित होने से ग्राम करसा की भूदान भूमि सर्वे क्रमांक 58/4 रकवा 3.353, सर्वे क्रमांक 58/8 रकवा 3.353, सर्वे क्रमांक 58/2 रकवा 3.135, सर्वे क्रमांक 58/20 रकवा 1.672, सर्वे क्रमांक 58/11 रकवा 3.135, सर्वे क्रमांक 58/14 रकवा 3.135, सर्वे क्रमांक 47 रकवा 0.261 सर्वे क्रमांक 58/3 रकवा 2.717, सर्वे क्रमांक 58/11 रकवा 3.135 के उक्त अनावेदकों के हित में दिए गये पट्टे निरस्त करते हुए समस्त भूमि को शासन में बेष्टित कर दिया है ।

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