मध्यान्ह भोजन में अनियमितता बरतने वाले समूह का नाम काली सूची में दर्ज होगा

मध्यान्ह भोजन में अनियमितता बरतने वाले समूह का नाम काली सूची में दर्ज होगा
मुरैना 6 सितम्बर 08/कलेक्टर श्री रामकिंकर गुप्ता की अध्यक्षता में मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम की जिला स्तरीय दिशादर्शी एवं अनुश्रवण समिति की गत दिवस सम्पन्न बैठक में कार्यक्रम के बेहत्तर क्रियान्वयन हेतु अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए । इसके अनुसार कार्यक्रम क्रियान्वयन में अनियमितता बरतने वाले स्व सहायता समूह के विरूध्द कार्रवाई की जायेगी और उसका नाम काली सूची में दर्ज किया जायेगा साथ ही कार्यक्रम का बेहत्तर क्रियान्वयन करने वाले स्व सहायता समूहों को विशेष अवसरों पर सम्मानित किया जायेगा । स्व सहायता समूहों का पुनरीक्षण कर यह देखा जायेगा कि किसी स्व सहायता समूह के पास पांच से अधिक विद्यालय न रहे तथा छात्र संख्या 200 से कम और 400 से अधिक न हो । अनियमितता के आदी स्व सहायता समूह के स्थान पर यह कार्य पी.टी.ए को दिया जायेगा । किसी भी संस्था पर मध्यान्ह भोजन संचालित नहीं पाये जाने पर संबंधित जन शिक्षक को दोषी मान कर उनके विरूध्द नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जायेगी । लीड़ समिति और लिंक संमिति को अब दो माह का अग्रिम खाद्यान्न विद्यालयबार आवंटित किया जायेगा और खंण्ड शिक्षा अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि खाद्यान्न का उठाव प्रत्येक माह की 20-21 तारीख को अनिवार्य रूप से किया जाय ।
मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम के बेहत्तर क्रियान्वयन के दृष्टिगत अब भोजन पकाने पर व्यय होने वाली राशि खंड शिक्षा अधिकारी के योजना खाते में जमा कराई जायेगी और वे इस राशि को स्व सहायता समूहों और पी.टी.ए. के खाते में भेजेंगे । कार्यक्रम की मासिक रिपोर्ट खंण्ड शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड स्त्रोत समन्वयक संयुक्त हस्ताक्षर से प्रत्येक माह की 25 तारीख तक जिला पंचायत कार्यालय को भेजेंगे । आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित आश्रम शालाओं में मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन हेतु खाद्यान्न एवं राशि प्रदाय की जाती रहेगी । अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, खण्ड स्त्रोत समन्वयक और खंण्ड शिक्षा अधिकारी प्रति माह के लिए रोस्टर तैयार कर रोस्टर अनुसार कम से कम 10 शालाओं की मानीटरिंग करेंगे । योजना प्रारंभ वर्ष जनवरी 2004-05 से वर्ष 2007-08 तक प्राप्त आवंटन, व्यय, शेष राशितथा खाद्यान्न का शालावार चार्टर एकाउटेंट के माध्यम से निविदा आंमंत्रित कर नियमानुसार आडिट कराया जायेगा और यह कार्य प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से किया जायेगा । बी.आर.सी. जिला पंचायत के मध्यान्ह भोजन प्रकोष्ठ में स्थापित टोल फ्री कॉलसेंन्टर के नम्बर 1800-233-11-33 को प्रत्येक विद्यालय की दीवार पर पेंट करायेगें और प्रत्येक दिन उक्त नम्बर पर मध्यान्ह भोजन क्रियान्वयन के संबंध में जानकारी दर्ज करायेंगे ।

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