रहूगांव में पानी भरने के विवाद पर दो गुटों में संघर्ष

रहूगांव में पानी भरने के विवाद पर दो गुटों में संघर्ष
दोनों पक्षों की रिपोर्ट पर एक दूसरे के खिलाफ क्रास अपराध कायम
मुरैना, 15 दिसम्बर। सबलगढ़ थाना पुलिस ने हैण्ड पम्प से पानी भरने के विवाद पर पहले पक्ष के फरियादी अशोक पुत्र बख्सी माहोर निवासी रहूगांव की रिपोर्ट पर आरोपी केदार, रामलखन, राजू सभी जाति प्रजापति निवासीगण रहूगांव के खिलाफ धारा 294, 323, 506 बी, 34 आईपीसी एवं 3 (1) 10 के तहत अपराध कायम किया है। यहीं पुलिस ने दूसरे पक्ष के फरियादी राजू पुत्र दुर्जन प्रजापति की रिपोर्ट पर आरोपी अशोक, शिवचरण, सूरज सभी जाति माहोर निवासीगण रहूगांव के खिलाफ भी धारा 294, 323, 506 बी 34 आईपीसी के तहत क्रास अपराध कायम किया है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि दोनों गुटों के बीच बीते रोज सरकारी हैण्डपम्प से पानी भरने के ऊपर विवाद हो गया था। पहले मैं-पहले मैं के चक्कर हुए विवाद ने इतना तूल पकड़ा कि दोनों ही पक्ष लाठी-डंडों से लैस हो कर आ ेगए। इसी दौरान दोनों गुटों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया। यहां दूसरे पक्ष के लोगों ने पहले गुट की मारपीट करने के साथ ही जान से मारने की धमकी दी तथा जाति सूचक गालियां दे कर उनका जातीय अपमान किया। इधर पहले पक्ष की मारपीट से दूसरे गुट को भी गंभीर चोटें पहुंची हैं। यहां अशोक माहोर आदि ने फरियादी पक्ष की मारपीट की और जान से मारने की धमकी देते हुए थाने पहुंच गए। सबलगढ़ पुलिस ने इस प्रकरण में दोनों पक्षों की फरियाद पर एक दूसरे के खिलाफ क्रास अपराध कायम कर घायलों का मेडीकल परीक्षण कराया है।

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