अंतरिम राहत यू जी सी और ए आई सी टी ई वेतनमान वालों को भी

अंतरिम राहत यू जी सी और ए आई सी टी ई वेतनमान वालों को भी
राज्य शासन द्वारा छटवे वेतनमान के अंतर्गत स्वीकृत अंतरिम राहत का लाभ यू जी सी एवं ए आई सी टी ई वेतनमानों में वेतन वाले कर्मचारियों तथा कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले सेवा के सदस्यों को भी मिलेगा। राज्य शासन ने यह स्थिति कतिपय कर्मचारी संघों द्वारा इस संबंध में चाही गई जानकारी के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट की है।

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