संजय दत्त यदि अभिनेता के बजाए नेता होते! निर्मल रानी 163011, महावीर नगर , अम्बाला शहर , हरियाणा। फोन- 98962-93341 मुंबई स्थित टाडा की विशेष अदालत ने 1993 में मुंबई में हुए सिलसिलेवार बम धमाकों के दोषियों को संजा सुना दी है। 6 दिसम्बर 1992 को अयोध्या में हुए बाबरी मस्जिद विध्वंस का बदला लेने के उद्देश्य से मुम्बई में इन धमाकों का षडयन्त्र मुंबई के कुछ मांफिया सरगनाओं के इशारों पर रचा गया था। इसमें 257 बेगुनाह व्यक्ति मारे गए थे तथा भारी सरकारी व निजी सम्पत्ति की क्षति हुई थी। इस मुंबई बम कांड पर अपना फैसला सुनाने वाली विशेष टाडा अदालत ने इस भयंकर अपराध के लिए 100 व्यक्तियों को संजा सुनाई जिनमें संजाए मौत से लेकर 3 वर्ष के कारावास तक की संजा शामिल है। जबकि कुछ आरोपियों को साक्ष्यों के अभाव के कारण बरी भी किया गया है। इन्हीं आरोपियों में एक नाम फिल्म अभिनेता संजय दत्त का भी था। संजय दत्त को शस्त्र अधिनियम के तहत नाजायंज तरींके से हथियार रखने के जुर्म में 6 वर्ष की सश्रम कारावास की संजा सुनाई गई है। ज्ञातव्य है कि संजय दत्त के घर से प्रतिबं
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