जून 16 से 15 अगस्त 08 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित

जून 16 से 15 अगस्त 08 तक मत्स्याखेट प्रतिबंधित
संजय गुप्‍ता(मांडिल) मुरैना ब्‍यूरो चीफ 17जून08/मत्स्य प्रजनन काल को ध्यान में रखते हुए 16 जून से 15 अगस्त 2008 तक की अवधि में भोपाल जिले की समस्त नदियों और जलाशयों में मत्स्याखेट पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। प्रतिबंधात्मक आदेश उप संचालक मत्स्योद्योग द्वारा जारी किर दिए गए हैं। मध्यप्रदेश मत्स्य क्षेत्र संशोधित नियम, मध्यप्रदेश फिशरीज एक्ट के अंतर्गत बनाये गये मध्यप्रदेश नदीय मत्स्योद्योग नियम के तहत उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये हैं।
उप संचालक मत्स्योद्योग ने जारी आदेश में स्पष्ट किया है कि निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है को छोड़कर जिले के शेष सभी नदियों और जलाशयों में मत्स्याखेट 16 जून से 15 अगस्त 08 तक बंद रहेगा।
प्रतिबंधित अवधि में प्रतिबंधित जल क्षेत्र में अवैद्यानिक मत्स्याखेट, मछली परिवहन करते पाये जाने पर पांच हजार रूपये का जुर्माना, अथवा छह माह की कैद अथवा कैद और अर्थदण्ड दोनों का प्रावधान है। उप संचालक ने सभ्ी से आग्रह किया है कि प्रतिबंधात्मक अवधि में प्रतिबंधित क्षेत्र में मत्स्याखेट नहीं करें।

टिप्पणियाँ

इस ब्लॉग से लोकप्रिय पोस्ट

राज्य सुरक्षा समिति की बैठक सम्पन्न

11वीं योजना के दौरान 78,000 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का प्रस्ताव

आज विद्युत बंद रहेगी