अभ्यर्थी प्रतिदिन 10 हजार रूपये तक ही नगद खर्च कर सकेंगे

 संजय गुप्‍ता मांडिल, ब्‍यूरो मुरैना/

प्रत्येक अभ्यर्थी प्रचार अवधि में किसी एक फर्म व्यक्ति, एजेन्सी को प्रतिदिन 10 हजार रूपये तक ही नगद खर्च कर सकता है। इससे अधिक के व्यय के लिये संबंधित व्यक्ति, एजेन्सी फर्म को रेखांकित चैक से भुगतान करना होगा।
    इसी प्रकार अभ्यर्थी को किसी फर्म, व्यक्ति और एजेन्सी पार्टी से चुनाव प्रसार हेतु यदि कोई राशि प्राप्त होती है, 10 हजार रूपये अधिक की धनराशि, आर.टी.जी.एस और एन.ईएफ.टी से अभ्यर्थी के बैंक खाता में जमा होना चाहिये। अभ्यर्थी द्वारा फर्म, व्यक्ति, एजेन्सी 10 हजार रूपये अधिक नगद नहीं प्राप्त की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा किये जाने वाले व्ययों के देयक संबंधित फर्म, एजेंसी से प्राप्त किये जायेंगे एवं अपना व्यय लेखा जमा करते समय व्यय लेखा रजिस्टर के साथ सभी खर्चे के देयक भी जमा कराने होंगे।
    अभ्यर्थी को प्रचार अवधि में अपने व्यय लेखा रजिस्टर का तीन बार निरीक्षण करना होगा। ऐसा निरीक्षण सहायक व्यय प्रेक्षक के समक्ष व्यय प्रेक्षक की उपस्थिति में करना होगा।
    अभ्यर्थी यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा किये जाने वाला व्यय प्रथक बैंक खातें से ही किये जावेंगे। व्यय लेखा जमा कराना सभी अभ्यर्थियों को निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिनों के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी को अपना व्यय लेखा प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित समयावधि में व्यय प्रस्तुत करने में विफल अभ्यर्थी के विरूद्ध निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कार्रवाही प्रस्तावित की जायेगी। अभ्यर्थी के खर्च की सीमा 28 लाख रूपये आयोग द्वारा निर्धारित की गई है। अभ्यर्थी के खर्च पर निगरानी करने हेतु जिले में व्हीएसटी एवं व्यय लेखा दल लगायें है। प्रत्येक देयक पर अभ्यर्थी या उसके अभिकर्ता के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। 

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