मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल को

मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल को
गरीबों को मिलेगा तीन रूपये किलो गेहूं

संजय गुप्‍ता (मांडिल) मुरैना ब्‍युरो चीफ
मुरैना एक अप्रैल 08/ ''मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना '' के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को नीले राशन कार्ड पर प्रतिमाह 20 किलो खाद्यान्न उपलब्ध कराया जायेगा । गेहूं 3 रूपये प्रति किलो और चावल साढ़े चार रूपये प्रति किलो की दर पर प्रदाय किया जायेगा । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत प्रारंभ की गई इस अभिनव योजना का शुभारंभ 8 अप्रैल को जिला मुख्यालय पर टाउन हॉल मुरैना मे किया जायेगा ।
लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत अन्त्योदय अन्न योजना के पीले राशन कार्डधारी उपभोक्ताओं को 2 रूपये प्रति किलो गेहूं और 3 रूपये प्रति किलो चावल के हिसाव से कुल 35 किलो खाद्यान्न प्रति माह वितरित किया जा रहा है । अब आठ अप्रैल से सभी बी.पी.एल. नीले राशन कार्डधारियों को भी रियायती दर पर खाद्यान्न प्रदाय किया जायेगा ।
मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत बी.पी.एल. परिवारों को आवंटित खाद्यान्न पर राज्य शासन अनुदान देगी । अनुदान की राशि सीधे मध्य प्रदेश स्टेटसिविल सप्लाइज कार्पोरेशन को उपलब्ध कराई जायेगी । इस माह के लिए यह अनुदान लीड समितियों और उचित मूल्य दुकानों की देय राशि में समायोजन कर दिया जायेगा । बी.पी.एल. उप भोक्ताओं को 3 रूपये प्रति किलो गेहूं और साढ़े चार रूपये प्रति किलो चावल के मान से वितरण किया जायेगा ।
योजना के अन्तर्गत किसी भी उचित मूल्य दुकान, लीड संस्था या अन्य स्तर पर किसी भी प्रकार की गड़बडी पाये जाने पर दोषियों के विरूध्द कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी । अनियमितता के प्रकरणों में आवश्यक वस्तु अधिनियम 1965 के अन्तर्गत दांडिक प्रकरण बनाकर न्यायालयीन कार्रवाई के साथ लाईंसेंस निरस्ती करण की कार्रवाई की जायेगी । अपराध की पुनरावृतिपर संबंधित के विरूध्द चोर बाजारी अधिनियम 1980 के अन्तर्गत भी कार्रवाई की जायेगी ।

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